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राज्यसभा चुनाव से पहले सपा को लगा बड़ा झटका, इरफान सोलंकी नहीं डाल सकेंगे वोट, कोर्ट ने खारिज की याचिका

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 23, 2024, 9:01 PM IST

कानपुर: उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. करीब एक साल से जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी अब आगामी राज्यसभा चुनाव में मतदान नही कर सकेंगे.

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कानपुर: उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. करीब एक साल से जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी अब आगामी राज्यसभा चुनाव में मतदान नही कर सकेंगे. इरफान ने मतदान की अनुमति देने के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसेकोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब ऐसे में कहीं न कहीं सपा को अपने प्रत्याशी को जिताना और भी मुश्किल हो जाएगा.

कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी आगजनी और कई गंभीर मामलों में महाराजगंज जेल में बंद हैं. इरफान सोलंकी की ओर से कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि उन्हें 27 फरवरी को वोट डालने की अनुमति दी जाए. वहीं, सपा की ओर से भी यह तर्क दिया गया था कि जिस तरह झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वोटिंग में शामिल होने के लिए अनुमति दी गई थी, उसी तरह कानपुर में भी सपा विधायक इरफान सोलंकी को राज्यसभा चुनाव में अपने मत के प्रयोग करने की अनुमति दी जाए

विधायक की ओर से कोर्ट में दी गई अर्जी में तर्क रखा गया था कि उनका नाम राज्यसभा मतदाता सूची में शामिल है और लोकतांत्रिक देश में मतदान का अधिकार मतदाताओं को संविधान के तहत संवैधानिक अधिकार के रूप में दिया गया है. राज्यसभा के मतदान में विधायक व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि एक विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में अपने मत का प्रयोग करता है. ऐसे में उन्हें भी इस मतदान में शामिल होने की अनुमति दी जाए.

अभियोजन की ओर से डीजीसी दिलीप अवस्थी व एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने विरोध करते हुए तर्क रखा कि इरफान की यह अर्जी पैरोल या शॉर्ट टर्म बिल की श्रेणी में आती है. जिसकी सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है. वहीं कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद इरफान की याचिका को खारिज कर दिया है.

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