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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Mar 1, 2024, 7:14 AM IST

Shimla Court Sentenced Guilty Man for Minor Rape
शिमला में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को सजा

Shimla Court Sentenced Guilty Man for Minor Rape: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दुष्कर्म के आरोपी को विशेष अदालत ने दोषी ठहराते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. दोषी ने साल 2021 में नाबालिग पीड़िता के साथ बार-बार दुष्कर्म किया था. जिसके बाद पीड़िता गर्भवती भी हो गई थी.

शिमला: राजधानी शिमला में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/बलात्कार, शिमला अमित मंडयाल की अदालत ने आरोपी सुभाष चंद्र को नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाया. जिसके बाद दोषी सुभाष चंद को आईपीसी की धारा 376, 506 और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी को 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा दोषी को आईपीसी की धारा 506 के तहत 6 महीने का कठोर कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई व 2 लाख रुपए का मुआवजा भी जारी किया गया.

ये था पूरा मामला

मामला साल 2021 का है. जब 3 दिसंबर 2021 को नाबालिग पीड़िता स्कूल जा रही थी. उस दौरान दोषी सुभाष चंद जो कि रिश्ते में उसका नाना लगता था ने उनके साथ जंगल में दुष्कर्म किया. जिसके बाद उसने पीड़िता को किसी को ये बात बताने पर जान से मार डालने की धमकी भी दी. इसके बाद 12 दिसंबर 2021 को फिर से सुभाष चंद रात करीब 8 बजे पीड़िता को जबरदस्ती खींच के अपने घर में लाया और नाबालिग के साथ 2 बार दुष्कर्म किया. जब पीड़िता की तबीयत खराब हुई तो उसकी मां उसे चेकअप के लिए अस्पताल ले गई. जहां उन्हें पता चला की पीड़िता 6 माह की गर्भवती है. जिसके बाद नाबालिग के साथ दुष्कर्म का खुलासा हुआ.

मामले में 17 गवाह किए पेश

मामले की शिकायत परिजनों द्वारा चिड़गांव पुलिस थाने में करवाई गई. मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश 17 गवाहों की जांच की और मुकदमे पर सारी दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश शिमला की अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म मामले में दोषी पाया. जिसके बाद आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व उप जिला न्यायवादी संगीता जस्टा ने किया.

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