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आरपीएससी: वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2022 में डमी कैंडिडेट बैठाने वाले अभ्यर्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ऐसे खुली पोल - dummy candidate in rpsc exam

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2024, 9:34 AM IST

तमाम प्रयासों के बावजूद परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रुक नहीं रहा. अजमेर में आरपीएससी की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा विभाग) की परीक्षा में भी एक अभ्यर्थी ने अपने स्थान पर किसी अन्य को बैठा दिया. दस्तावेज सत्यापन के दौरान यह फर्जीवाड़ा सामने आ गया, जिसके बाद अभ्यर्थी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है.

RPAC Ajmer and accused candidate (file photo)
आरपीएसी अजमेर व आरोपी अभ्यर्थी(फाइल फोटो) (photo etv bharat ajmer)

अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक ( संस्कृत शिक्षा विभाग ) प्रतियोगी परीक्षा 2022 में मूल अभ्यर्थी ने अपने स्थान पर डमी को बैठाने मामला सामने आया है. आयोग ने मूल अभ्यर्थी के खिलाफ अजमेर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है.

आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के अभ्यर्थी टोंक जिले के उनियारा क्षेत्र में बिलोट गांव निवासी रामलाल मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. आयोग ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2022 के लिए 18 मई 2022 को विज्ञापन जारी किया गया था. इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी रामलाल मीणा ने सामाजिक विज्ञान विषय के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था. अभ्यर्थी मीणा की परीक्षा 12 फरवरी 2023 को सुबह 10 से 12 बजे थी. अगले दिन 13 फरवरी 2023 को टोंक में सुभाष बाजार में राजकीय दरबार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा थी. परीक्षा के लिए विचारित सूची 9 जनवरी 2024 को और अतिरिक्त विचारित सूची 25 अप्रैल 2024 को जारी की गई थी.

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ऐसे खुली पोल : सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच 13 से 17 मई 2024 तक आयोजित हुई. पात्रता जांच के दौरान अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की जांच की गई. इस दौरान आरोपी रामलाल की आवेदन पत्र पर लगी फोटो और परीक्षा के समय परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी की ओर से दी गई उपस्थिति पत्रक पर लगी फोटो का मिलान नहीं हुआ. इससे साफ हो गया है कि परीक्षा के दौरान आरोपी अभ्यर्थी रामलाल मीणा के स्थान पर अन्य व्यक्ति ने परीक्षा दी थी.

इन धाराओं में हुआ मुकदमा दर्ज: आयोग की शिकायत पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने धारा 3/10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 एवं 419, 420, 465, 467, 468, 471, 120 बी का घटित होना पाया गया. यहां से पुलिस ने एफआईआर टोंक जिले के कोतवाली थाने को भेज दी गई. अब टोंक पुलिस मामले की जांच करेगी.

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