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हाईकोर्ट ने नगरपालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष के निलंबन पर लगाई अंतरिम रोक - Rajasthan High Court

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 23, 2024, 9:28 PM IST

Updated : Mar 23, 2024, 9:48 PM IST

High Court imposes interim stay राजस्थान हाईकोर्ट ने अंता नगर पालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष के निलंबन की क्रियांविति पर अंतरिम रोक लगा दी है.

HIGH COURT IMPOSES INTERIM STAY,  STAY ON SUSPENSION
राजस्थान हाईकोर्ट.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अंता नगर पालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश मीणा को निलंबित करने के राज्य सरकार के गत 15 मार्च के आदेश की क्रियांविती पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश चन्द्र प्रकाश मीणा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए

याचिका में बताया कि राज्य सरकार ने गत 15 मार्च को एक आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को अंता नगर पालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद से निलंबित कर दिया था. राजनीतिक द्वेषता के चलते यह निलंबन मशीनी अंदाज में किया गया है. याचिका में कहा गया कि 14 मार्च की रात आठ बजे उन्हें नोटिस दिया गया और अगले दिन उन्हें निलंबित कर दिया गया.

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इससे पूर्व याचिकाकर्ता को न तो सुनवाई का अवसर दिया गया और न ही उनका पक्ष जाना गया. ऐसे में निलंबन आदेश को रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने निलंबित करने के राज्य सरकार के आदेश की क्रिंयांविति पर अंतरिम रोक लगाई है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब के लिए एक सप्ताह का समय दिया है.

Last Updated : Mar 23, 2024, 9:48 PM IST
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