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आसाराम का उपचार कैसे व कितने समय में होगा ? हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 15, 2024, 9:00 PM IST

HC on Asaram, राजस्थान हाईकोर्ट ने पूछा है कि आसाराम का उपचार कैसे व कितने समय में होगा ? इसके साथ ही कोर्ट ने रिपोर्ट भी मांगी है. यहां जानिए पूरा मामला...

Asaram Sexual Harassment Case
Asaram Sexual Harassment Case

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को उपचार के लिए महाराष्ट्र के अस्पताल भेजने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए वहां के अस्पताल से पूरी रिपोर्ट मांगी है. साथ ही पुलिस कमिश्नर जोधपुर से भी पुलिस सुरक्षा को लेकर भी रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने मामले में अब अगली सुनवाई 20 मार्च को रखी है.

जस्टिस दिनेश मेहता व जस्टिस विनित कुमार माथुर की खंडपीठ में आसाराम की ओर से उपचार के लिए याचिका पेश की गई. आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीआर वाजवा व अधिवक्ता आरएस सलूजा, ललित किशोर सैन व यशपाल सिंह राजपुरोहित ने पैरवी की. कोर्ट के समक्ष बताया कि आसाराम को उपचार की आवश्यकता है जिसके लिए पूर्व में याचिका पेश की गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पेश की.

पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट का सजा निलंबित किए जाने संबंधी आसाराम की याचिका पर सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के समक्ष जाने की हिदायत दी है, जिस पर दोबारा याचिका पेश की गई. अधिवक्ताओं ने कहा कि आसाराम का उपचार माधवबाग मल्टीडिसिप्लिनरी कार्डियक केयर क्लीनिक खोपोली महाराष्ट्र में करवाना चाहते हैं, जिसके लिए पुलिस कस्टडी में भेजने सहित सभी खर्च वहन करने को भी तैयार है. कोर्ट के समक्ष माधवबाग अस्पताल का पत्र भी पेश किया. इसके साथ ही कहा कि जोधपुर के एम्स अस्पताल में उपचार करवाया है, जहा से उन्हें सर्जिकल इलाज की सलाह दी है, एम्स दिल्ली में बाइपास करवाने की.

कोर्ट ने सुनवाई के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी को निर्देश दिए है कि वो पुलिस से पूरी रिपोर्ट मंगवाए. पुलिस कमिश्नर जोधपुर महाराष्ट्र पुलिस से कमिश्नर से पूरी रिपोर्ट मंगवाए कि वहां उपचार के दौरान सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था रहेगी. इसके साथ आसाराम के अधिवक्ताओं को कहा कि वे माधवबाग अस्पताल से पूरी रिपोर्ट मंगवाए कि कैसे उपचार होगा व कितना समय लगेगा, सहित पूरी डिटेल पेश करे. कोर्ट ने कहा कि 20 मार्च को अगली सुनवाई होगी.

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