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होली पर चप्पे-चप्पे पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर, हुड़दंग करने वाले जाएंगे जेल - Noida police alert on Holi

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 24, 2024, 6:57 PM IST

Noida Police: होली को लेकर नोएडा में पुलिस अलर्ट मोड में है. पूरे शहर को 20 जोन व 45 सेक्टर में बांटकर जवानों को तैनात किया गया है. सोमवार को धारा 144 लागू कर दिया गया है.

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नोएडाः होली के पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने व्यापक स्तर पर तैयारी की है. हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है. रविवार को भी कई जगहों पर पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक की. होलिका दहन वाले स्थानों पर दो-दो पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. रविवार शाम अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ पैदल मार्च कर सुरक्षा की तैयारियों को परखा.

अफसरों ने लोगों से फीडबैक लिया और किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तुंरत पुलिस से संपर्क करने के लिए कहा. इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी और सोशल मीडिया पर अगर कोई नफरत फैलाने वाला पोस्ट या मीम डालेगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, पूरे जिले में धारा 144 लगाई गई है.

होली पर चप्पे-चप्पे पर रहेगी पुलिस की पैनी नजरः सोशल मीडिया की निगरानी के लिए पुलिस ने अलग से एक टीम गठित की है. संवेदनशील जगहों पर ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है. साथ ही पुलिस की टीम को सक्रिय कर दिया गया है और गश्त बढ़ा दी गई है. होली को लेकर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर को 20 जोन व 45 सेक्टर में बांटा गया है. जोन और सेक्टरों का जिम्मा पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को सौंपा गया है.

50 मोबाइल क्यूआरटी, एक कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स और दो कंपनी पीएसी को अलग-अलग जगहों पर तैनात किया गया है. 98 स्थानों पर पिकेट ड्यूटी लगाकर ब्रेथ एनालाइजर की सहायता से शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों एवं हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. 24 अंतरजनपदीय व 23 अन्तरराज्यीय स्थानों को बैरियर लगाकर सील किया गया है.

आईटीएमएस के माध्यम से लगे सीसीटीवी कैमरों से सतर्क निगरानी रखते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एमवी एक्ट व अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है. इस बार होली के दौरान आचार संहिता भी लगी है. इस कारण पुलिस की टीम अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है. होली के दौरान जो लोग हुड़दंग मचा सकते हैं. पुलिस ने उनके बारे में जानकारी एकत्र की है.

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने जनपद के सभी लोगों से सुरक्षित माहौल में होली मनाने और किसी प्रकार का हुड़दंग न करने की अपील की है. डीसीपी का कहना है कि 25 मार्च को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की जाती है. यह आदेश कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में 25 मार्च को प्रभावी रहेगा.

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