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84 साल के बुजुर्ग का था किरायेदार से विवाद, 28 दिन के भीतर सुनवाई पूरी, जानिए- कोर्ट ने किसके हक में दिया फैसला - property dispute Court set example

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 22, 2024, 1:09 PM IST

Updated : Apr 22, 2024, 2:12 PM IST

संपत्ति विवाद में कोर्ट ने पेश की मिसाल
संपत्ति विवाद में कोर्ट ने पेश की मिसाल

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने वसंत कुंज के संपत्ति विवाद के मामले में किरायेदार को मकान खाली करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने 84 साल के मकान मालिक द्वारा दायर मुकदमे को दूसरी सुनवाई में खत्म कर दिया. बुजुर्ग के हक में फैसला सुनाते हुए किरायेदार को किराया देने का निर्देश दिया.

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संपत्ति विवाद में एक मिसाल पेश की है. वसंत कुंज की एक संपत्ति को खाली करने और बकाया किराए का भुगतान करने का फैसला सुनाया है. दरअसल, 84 साल के एक बुजर्ग अपने किरायेदार के खिलाफ मुकदमा दायर किया था. कोर्ट ने 28 दिनों के भीतर ही मामले का निस्तारण कर दिया. दूसरी सुनवाई में ही फैसला सुनाया.

84 साल के बुजुर्ग का वसंत कुंज क्षेत्र में फ्लैट है. इस पर उनके किरायेदार ने कब्जा कर लिया था. मुकदमा 18 मार्च को सूचीबद्ध किया गया था और उसके बाद इसे 16 अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया था.

मकान मालिक ने इस मुकदमे में अपने वकील के माध्यम से तर्क दिया कि किरायेदार ने पिछले कुछ महीनों से किराया नहीं दिया है और अनुरोध करने पर, किरायेदार ने मकान मालिक को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और फ्लैट खाली करने से इनकार कर दिया. मकान मालिक ने अपने वकील के माध्यम से आगे तर्क दिया कि किरायेदार ने मुकदमे की संपत्ति का दौरा करने के लिए उसके प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है.

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मकान मालिक ने अपने वकील के माध्यम से मुकदमे में आगे तर्क दिया कि वह एक वरिष्ठ नागरिक हैं. किरायेदार से पीड़ित हैं. किरायेदार के चेक भी बाउंस हो गए हैं. उनके वकील ने कहा, ''वर्तमान स्थिति में मकान मालिक असहाय है और किरायेदार ने मकान मालिक के साथ धोखाधड़ी की है. मकान मालिक और व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित किरायेदार के वकील की दलीलें सुनने के बाद, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने 16 अप्रैल को किरायेदार को फ्लैट खाली करने का निर्देश दिया और किरायेदार को किराए का बकाया रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया. 1,61,000 और 28 दिनों के भीतर सुनवाई की दूसरी तारीख पर सहमति के साथ मुकदमे का फैसला मकान मालिक के पक्ष में और किरायेदार के खिलाफ सुनाया गया.

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Last Updated :Apr 22, 2024, 2:12 PM IST
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