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डाक विभाग के 6 बड़े अधिकारी तलब, मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश, जानें क्या है पूरा मामला - Postal Department official summoned

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 22, 2024, 9:18 PM IST

Muzaffarpur Consumer Forum: मुजफ्फरपुर डाक विभाग में ब्याज पर कटने वाले टैक्स की राशि को डाक विभाग द्वारा पैन नंबर पर नहीं भेजे जाने के मामले पर उपभोक्ता फोरम ने सख्ती दिखाई है. फोरम की ओर से डाक विभाग के छह बड़े अधिकारियों को तलब किया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता आयोग
मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता आयोग (ETV Bharat)

मुजफ्फरपुर: सरकार ने कर्मचारियों के हक में कई तरह के नियम बनाए हैं. इसके बावजूद सरकारी विभाग में शिकायत दूर नहीं हो रही है. बिहार के मुजफ्फरपुर में डाक विभाग की लापरवाही सामने आयी है. जहां महिला का डाक विभाग के खाता पर ब्याज पर काटने वाली टैक्स की राशि पैन नंबर नहीं भेज जा रहा था. महिला पांच साल से डाक विभाग का चक्कर लगा रही थी. आजीज होकर उसने ने उपभोक्ता फोरम का सहारा लिया. जिला उपभोक्ता आयोग ने कार्रवाई करते हुए डाक विभाग के 6 बड़े अधिकारी तलब किया.

मुजफ्फरपुर उपभोक्ता फोरम ने डाक विभाग पर लगाया जुर्माना: मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने डाक विभाग के डायरेक्टर जनरल, सीपीएमजी, पीएमजी, प्रवर डाक अधीक्षक, पोस्टमास्टर सिलौत एवं आयकर अधिकारी टीडीएस को तलब किया. आयोग में सभी अधिकारियों को 29 अगस्त को उपस्थित होने का आदेश जारी किया है. बताया गया की मनियारी थाना क्षेत्र के सिलौत बासुदेव गांव निवासी मंजू देवी का सिलौत पोस्ट ऑफिस में सावधिक जमा खाता है.

"यह पूरा मामला डाक विभाग की लापरवाही को स्पष्ट करता है. डाक विभाग और आयकर विभाग की क्या ढुलमुल व्यवस्था है. उसकी पूरी झलक इस मामले को देखने के बाद मिलती है. पूरा मामला यह है कि ब्याज के कटने वाली टैक्स की राशि महिला के पैन नंबर पर नहीं भेजा जा रहा था." -एस के झा, अधिवक्ता

टैक्स कटौती कर राशि पैन नंबर पर नहीं भेजी जा रही थी: अधिवक्ता एसकेझा ने बताया कि सिलौत पोस्ट ऑफिस द्वारा ब्याज पर टैक्स कटौती कर राशि पैन नंबर पर नहीं भेजा जा रहा है. मंजू देवी की यह समस्या पिछले पांच वर्षों से बनी हुई है. इसकी सूचना उन्होंने विभाग को कई बार दी, लेकिन विभाग के द्वारा मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली गई. महिला बुजुर्ग व बीमार है. इसके बावजूद वह कार्यालयों का चक्कर लगाती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी.

29 अगस्त को पक्ष रखने का आदेश: महिला आजिज होकर मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से 11 मई को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद पत्र दायर किया. तत्पश्चात आयोग के द्वारा पूरे मामले की सुनवाई की गई. आयोग ने पूरे मामले को काफी गंभीरता पूर्वक सुना. उसके पश्चात आयोग ने सभी अधिकारियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. साथ ही 29 अगस्त को सभी विरोधी पक्षकारों को आयोग में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है.

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