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हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी की बढ़ेगी मुश्किलें, नगर निगम ने एक और मुकदमा दर्ज कराया

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 22, 2024, 4:02 PM IST

Updated : Feb 24, 2024, 5:20 PM IST

FIR on Abdul Malik And His Wife in Haldwani हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक और उसके बीवी साफिया मलिक पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है. इस बार नगर निगम ने दोनों के खिलाफ सरकारी जमीन को खुर्द बुर्द करने के आरोप में एक और केस दर्ज किया है.

FIR on Abdul Malik
मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक

हल्द्वानी: बनभूलपुरा हिंसा के वांटेड आरोपी अब्दुल मलिक की लगातार तलाश जारी है. साथ ही पुलिस लगातार अब्दुल मालिक और उसके परिवार पर शिकंजा कस रही है. इसी कड़ी में नगर निगम ने अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कराया है. यह मुकदमा सरकार की 13 बीघा से ज्यादा जमीन को षड्यंत्र के तहत खुर्द बुर्द करने पर दर्ज किया गया है.

FIR on Abdul Malik
अतिक्रमण स्थल पर अस्थायी पुलिस चौकी

जानकारी के मुताबिक, इस मामले में आरोपी अब्दुल मलिक ने साल 1988 में मृत व्यक्ति को जिंदा दिखाया गया. साथ ही उसके नाम से एफिडेविट भी बनवाए. हल्द्वानी नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि अभिलेखों की जांच में कई नए तथ्य सामने आए हैं. ऐसे में सरकारी जमीन को खुर्द बुर्द करने और षड्यंत्र रचने के मामले में अब्दुल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, दूसरी ओर बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया पर भी नगर निगम ने एफआईआर दर्ज की है.

नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने बताया कि अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक और दूसरे कई लोगों के खिलाफ षडयंत्र रचकर सरकारी भूमि को हड़पने, खुर्द बुर्द करने, बेचने आदि के संबंध में केस दर्ज किया गया है. इसके अलावा षड्यंत्र रचकर सरकारी विभागों और झूठे शपथ पत्रों के आधार पर कोर्ट को गुमराह करने के आरोप हैं. ऐसे में पूरे मामले की जांच की शुरू कर दी गई है.

FIR on Abdul Malik
सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण

बता दें कि बीती 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा भड़क गई थी. जहां पत्थरबाजी, आगजनी और फायरिंग की घटना देखने को मिली थी. इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी समेत अन्य लोग घायल हो गए थे. अभी तक इस हिंसा में शामिल 74 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

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FIR on Abdul Malik
अतिक्रमण स्थल पर अस्थायी पुलिस चौकी

जानकारी के मुताबिक, इस मामले में आरोपी अब्दुल मलिक ने साल 1988 में मृत व्यक्ति को जिंदा दिखाया गया. साथ ही उसके नाम से एफिडेविट भी बनवाए. हल्द्वानी नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि अभिलेखों की जांच में कई नए तथ्य सामने आए हैं. ऐसे में सरकारी जमीन को खुर्द बुर्द करने और षड्यंत्र रचने के मामले में अब्दुल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, दूसरी ओर बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया पर भी नगर निगम ने एफआईआर दर्ज की है.

नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने बताया कि अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक और दूसरे कई लोगों के खिलाफ षडयंत्र रचकर सरकारी भूमि को हड़पने, खुर्द बुर्द करने, बेचने आदि के संबंध में केस दर्ज किया गया है. इसके अलावा षड्यंत्र रचकर सरकारी विभागों और झूठे शपथ पत्रों के आधार पर कोर्ट को गुमराह करने के आरोप हैं. ऐसे में पूरे मामले की जांच की शुरू कर दी गई है.

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सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण

बता दें कि बीती 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा भड़क गई थी. जहां पत्थरबाजी, आगजनी और फायरिंग की घटना देखने को मिली थी. इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी समेत अन्य लोग घायल हो गए थे. अभी तक इस हिंसा में शामिल 74 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

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Last Updated : Feb 24, 2024, 5:20 PM IST
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