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हनी ट्रैप मामले में सामने आया कमलनाथ का नाम, SIT बोली सहयोग नहीं कर रहे पूर्व CM

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 29, 2024, 3:30 PM IST

Updated : Jan 29, 2024, 3:40 PM IST

MP Honey Trap Case: एमपी के चर्चित हनी ट्रैप मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ का नाम आया सामने. एसआईटी ने सहयोग न करने की कही बात.

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हनी ट्रैप मामले में सामने आया कमलनाथ का नाम

हनी ट्रैप मामले में सामने आया कमलनाथ का नाम

इंदौर। एमपी में एक बार फिर हनी ट्रैप मामला सुर्खियों में बना हुआ है. सोमवार को इस पूरे मामले में इंदौर की स्पेशल कोर्ट में एसआईटी की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, तो वहीं इस पूरे मामले में अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी नाम आ रहा है. कहा जा रा है कि कमलनाथ एसआईटी को सहयोग नहीं कर रहे हैं. फिलहाल इस पूरे मामले में अब 10 फरवरी को इंदौर की जिला कोर्ट में सुनवाई होगी.

हनी ट्रैप मामले में निगम अधिकारी ने की थी शिकायत

दरअसल, करीब 3 साल पहले इंदौर की पलासिया पुलिस ने नगर निगम के अधिकारी हरभजन सिंह की शिकायत पर भोपाल की महिलाओं सहित एक युवक के खिलाफ हनी ट्रैप की गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. आज इंदौर की स्पेशल कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट के समक्ष सरकारी अधिवक्ता ने तीन बिंदुओं को लेकर एक आवेदन कोर्ट के समक्ष पेश किया है. जिसमें इस बात की जानकारी दी है कि आरोपी रूपाली अहिरवाल के पास एक मोबाइल है. जिसे जब्त करना है. साथ ही 173 सीआरपी के तहत भी एप्लीकेशन लगाई है.

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सुर्खियों में कमलनाथ का नाम

सरकारी अधिवक्ता ने यह भी जानकारी दी है कि पिछले दिनों कमलनाथ जो की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी थी कि उनके पास हनी ट्रैप से संबंधित कुछ पेन ड्राइव और सीडी है. अतः एसआईटी की टीम ने इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक नोटिस जारी किया था. साथ ही यह भी निवेदन किया था कि वह सीडी और पेन ड्राइव एसआईटी को जमा कर दें. इसके चलते उन्हें नोटिस जारी कर उनके बंगले पर रहने की बात कही थी, लेकिन जिस तारीख को एसआईटी की टीम पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले पर गई तो वह नहीं मिले. इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि पूर्व सीएम कमलनाथ एसआईटी को सहयोग नहीं दे रहे हैं. इसके चलते अब कोर्ट के समक्ष भी सरकारी अधिवक्ता ने विभिन्न तरह की जानकारी दी है. वहीं अब इस पूरे मामले में 10 फरवरी को इंदौर की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी.

Last Updated : Jan 29, 2024, 3:40 PM IST
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