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लैंड फॉर जॉब मामले के आरोपी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत 22 मार्च तक बढ़ी

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 12, 2024, 7:20 PM IST

Land for job case: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को लैंड फॉर जॉब मामले के आरोपी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत 22 मार्च तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने यह आदेश दिया है.

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नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने लैंड फॉर जॉब मामले (Land for job case) के आरोपी अमित कात्याल की स्वास्थ्य के आधार पर मिली अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने की मांग पर सुनवाई करते हुए फिलहाल अंतरिम जमानत 22 मार्च तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने यह आदेश दिया है.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने अमित कात्याल की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने का विरोध करते हुए जवाब दाखिल किया. सुनवाई के दौरान अमित कात्याल की ओर से पेश वकील विकास पाहवा ने कहा कि ईडी ने बिना कोर्ट के आदेश के स्वतंत्र जांच के नाम पर निजी डॉक्टर का मेडिकल रिपोर्ट लगाया है, जो गैरकानूनी है. इसका ईडी ने विरोध करते हुए कहा कि इसमें गैरकानूनी कुछ भी नहीं है और उसका उद्देश्य आरोपी के स्वास्थ्य की हकीकत कोर्ट के समक्ष रखना है.

इस मामले में ईडी ने अमित कात्याल को मिली अंतरिम जमानत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. 5 मार्च को कोर्ट ने अमित कात्याल की अंतरिम जमानत आज तक के लिए बढ़ाया था. 28 फरवरी को कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दी थी.

इस मामले में 9 जनवरी को ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, ह्रदयानंद चौधरी और अमित कात्याल को आरोपी बनाया है. ईडी ने अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था. लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई का मामला भी दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में ही चल रहा है.

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने लैंड फॉर जॉब मामले (Land for job case) के आरोपी अमित कात्याल की स्वास्थ्य के आधार पर मिली अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने की मांग पर सुनवाई करते हुए फिलहाल अंतरिम जमानत 22 मार्च तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने यह आदेश दिया है.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने अमित कात्याल की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने का विरोध करते हुए जवाब दाखिल किया. सुनवाई के दौरान अमित कात्याल की ओर से पेश वकील विकास पाहवा ने कहा कि ईडी ने बिना कोर्ट के आदेश के स्वतंत्र जांच के नाम पर निजी डॉक्टर का मेडिकल रिपोर्ट लगाया है, जो गैरकानूनी है. इसका ईडी ने विरोध करते हुए कहा कि इसमें गैरकानूनी कुछ भी नहीं है और उसका उद्देश्य आरोपी के स्वास्थ्य की हकीकत कोर्ट के समक्ष रखना है.

इस मामले में ईडी ने अमित कात्याल को मिली अंतरिम जमानत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. 5 मार्च को कोर्ट ने अमित कात्याल की अंतरिम जमानत आज तक के लिए बढ़ाया था. 28 फरवरी को कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दी थी.

इस मामले में 9 जनवरी को ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, ह्रदयानंद चौधरी और अमित कात्याल को आरोपी बनाया है. ईडी ने अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था. लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई का मामला भी दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में ही चल रहा है.

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