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आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को क्यों नहीं दी सुरक्षा? हाईकोर्ट ने डीजीपी, एसपी से मांगा जवाब - JABALPUR HIGH COURT

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डीजीपी कैलाश मकवाना, आईजी जबलपुर अनिल सिंह कुशवाहा, एसपी संपत उपाध्याय को जारी किया कारण बताओ नोटिस.

JABALPUR HIGH COURT
जबलपुर हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 27, 2025 at 9:36 PM IST

Updated : April 27, 2025 at 10:16 PM IST

2 Min Read

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना, आईजी जबलपुर अनिल सिंह कुशवाहा, एसपी संपत उपाध्याय और एसएचओ ओमती राजपाल सिंह बघेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

हाईकोर्ट ने जबलपुर के पुलिस अधिकारियों से पूछा है कि पूर्व आदेश के पालन में याचिकाकर्ता को सुरक्षा क्यों प्रदान नहीं की गई? हाई कोर्ट जस्टिस एके सिंह की एकलपीठ ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जबलपुर निवासी जितेन्द्र माखीजा ने दायर की थी अवमानना याचिका

जबलपुर निवासी जितेन्द्र माखीजा की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उसके खिलाफ पूर्व में दर्ज अपराधिक प्रकरण को खारिज करने की मांग करते हुए अपील दायर की गई थी. अपील में कहा गया था कि उसे शिकायतकर्ताओं से जान का खतरा है. हाई कोर्ट ने अपील की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में आवश्यकता होने पर अपीलकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए थे.

अवमानना याचिका में कहा गया था कि आदेश की प्रति के साथ अपीलकर्ता ने सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों के समक्ष आवेदन पेश किया था. इसके बावजूद उसे सुरक्षा प्रदान नहीं की गई. इस दौरान उस पर तीन बार जानलेवा हमला हुआ है. जबलपुर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना, आईजी जबलपुर अनिल सिंह कुशवाहा, एसपी संपत उपाध्याय और एसएचओ ओमती राजपाल सिंह बघेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

हाईकोर्ट ने जबलपुर के पुलिस अधिकारियों से पूछा है कि पूर्व आदेश के पालन में याचिकाकर्ता को सुरक्षा क्यों प्रदान नहीं की गई? हाई कोर्ट जस्टिस एके सिंह की एकलपीठ ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जबलपुर निवासी जितेन्द्र माखीजा ने दायर की थी अवमानना याचिका

जबलपुर निवासी जितेन्द्र माखीजा की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उसके खिलाफ पूर्व में दर्ज अपराधिक प्रकरण को खारिज करने की मांग करते हुए अपील दायर की गई थी. अपील में कहा गया था कि उसे शिकायतकर्ताओं से जान का खतरा है. हाई कोर्ट ने अपील की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में आवश्यकता होने पर अपीलकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए थे.

अवमानना याचिका में कहा गया था कि आदेश की प्रति के साथ अपीलकर्ता ने सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों के समक्ष आवेदन पेश किया था. इसके बावजूद उसे सुरक्षा प्रदान नहीं की गई. इस दौरान उस पर तीन बार जानलेवा हमला हुआ है. जबलपुर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Last Updated : April 27, 2025 at 10:16 PM IST
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