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इंदौर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा और जुर्माना

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Mar 9, 2024, 9:49 AM IST

Indore District Court
इंदौर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजा और जुर्माना

Indore District Court : इंदौर में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को जिला अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है. मामला करीब 3 साल पहले का है.

इंदौर। शहर के खजराना थाने में नाबालिग ने परिजनों के साथ पहुंचकर 21 जून 2021 को शिकायत की थी. पुलिस ने इस शिकायत पर व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया था कि वह अपने भाई की शादी में नाबालिग बेटी को लेकर आई थी. अचानक से उसकी बेटी गायब हो गई. इसके बाद जब उसे आसपास तलाश किया तो जानकारी लगी कि घर के पास में ही रहने वाला एक व्यक्ति उसे अपने साथ ले गया.

पीड़िता ने दरिंदगी की आपबीती परिजनों को सुनाई

अकेले में उस व्यक्ति ने नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. उसके बाद जैसे तैसे नाबालिग को परिजनों ने तलाश लिया. नाबालिग से जानकारी ली तो उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. साथ ही यह भी जानकारी पीड़िता ने परिजनों को दी कि यदि इस बात की जानकारी उसने किसी को दी तो वह उसे जान से मार देगा. इसके बाद परेशान परिजन पूरे मामले की जानकारी लेकर खजराना पुलिस थाने पहुंचे.

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खजराना पुलिस ने कोर्ट में रखे ठोस सबूत

खजराना पुलिस ने पीड़ित के परिजनों के बयानों के मुताबिक आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया. फिर इस मामले को कोर्ट के समक्ष रखा. पुलिस ने कोर्ट में ठोस सबूत पेश किए. कोर्ट ने इस पूरे मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है. वहीं अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने की.

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