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सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाली हर महिला को मिलती रहेगी ₹1500 मासिक पेंशन, चुनाव आयोग ने दी अनुमति - Himachal Women Pension

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Apr 17, 2024, 10:19 PM IST

Himachal Women Pension Scheme
Himachal Women Pension Scheme

Himachal Women Pension Scheme: हिमाचल प्रदेश में जो महिलाएं सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आती हैं, उन्हें अब हर माह ₹1500 मासिक पेंशन मिलती रहेगी. इसको लेकर चुनाव आयोग ने अनुमति दे दी है. वहीं, इंदिरा गांधी प्यारी बहना पेंशन योजना पर आचार संहिता के चलते फिलहाल स्थित यथावत है. पढ़िए पूरी खबर...

शिमला: हिमाचल में में सामाजिक सुरक्षा दायरे में आने वाली हर महिला को अब हर महीने मिनिमम ₹1500 मासिक पेंशन मिलती रहेगी. राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पाने वाली हर महिला की पेंशन ₹1500 कर दी है. जिसका लाभ प्रदेश की लाखों महिलाओं को मिलना शुरू हो गया है. सरकार ने ऐसी सभी महिलाओं के खाते में इस साल फरवरी के महीने से ₹1500 मासिक पेंशन डालनी भी आरंभ कर दी हैं, लेकिन 16 मार्च को देश भर में लोकसभा और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव व उपचुनाव का ऐलान होने के बाद से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई.

जिस आचार संहिता के आदेशों की अवहेलना बताकर सामाजिक सुरक्षा के तहत बढ़ाई गई मासिक पेंशन को लेकर भी सवाल उठने लगे. जिससे पेंशन जारी करने को लेकर कन्फ्यूजन पैदा हो गया. ऐसे में चुनाव आयोग ने भी संबंधित विभाग से योजना को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा होने से पूर्व आरंभ की गई योजना को जारी रखने को लेकर हरी झंडी दे दी है. ऐसे में अब सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाली लाखों महिलाओं को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलता रहेगा. हालांकि, आचार संहिता के दौरान अब इस योजना में नए लाभार्थियों को शामिल नहीं किया जा सकता है. बता दें कि सरकार ने इस साल फरवरी से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में आने वाली सभी महिलाओं की मिनिमम पेंशन 1500 रूपये मासिक कर दी है.

इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना से नहीं कोई लेना देना: हिमाचल में 18 से 59 आयु वर्ग की महिलाओं को आरंभ की गई इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का कोई लेना देना नहीं हैं. दोनों की योजनाओं की अपनी अलग-अलग नियम और कायदे हैं. हालांकि, लाहौल स्पीति में 18 से 59 आयु वर्ग की महिलाओं को इस साल फरवरी से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया था. ऐसे चुनाव आयोग ने लाहौल स्पीति में भी इस योजना के तहत पेंशन जारी करने की अनुमति दे दी है. लेकिन आचार संहिता के दौरान इस जिला में भी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत नए लाभार्थियों का चयन नहीं किया जा सकेगा.

इसके अतिरिक्त हिमाचल के अन्य जिलों में इस योजना के तहत 1500 की पेंशन के लिए न तो अभी फॉर्म भरे जा सकते हैं और न ही आचार संहिता के दौरान इस योजना की पब्लिसिटी की जा सकती है. ऐसे में प्रदेश के 11 जिलों में 18 से 59 आयु वर्ग की महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना के तहत 1500 की मासिक पेंशन के लिए आचार संहिता खत्म होने का इंतजार करना होगा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा, "सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत महिलाओं को 1500 मासिक पेंशन देने की योजना चुनाव की घोषणा से पहले की है. इसी तरह से लाहौल स्पीति में भी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आचार संहिता से पहले लागू हो गई थी. ऐसे में इन लाभार्थियों को पेंशन जारी रखने की अनुमति चुनाव आयोग से मिल गई है. उनका कहना है कि आचार संहिता के दौरान इन दोनों योजनाओं में नए लाभार्थियों का चयन नहीं किया जा सकता है".

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