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HC का बड़ा फैसला: 31 मार्च की आधी रात तक खाली करना होगा लखनऊ का अकबर नगर

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 6, 2024, 1:05 PM IST

Updated : Mar 6, 2024, 1:34 PM IST

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लखनऊ के अकबर नगर को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. चलिए जानते हैं इस बारे में.

लखनऊः 31 मार्च की मध्य रात्रि तक पूरा अकबर नगर लोगों को खाली करना होगा. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अकबर नगर निवासियों की याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया है.

हाईकोर्ट ने यह भी आदेशित किया है कि गरीबी रेखा के नीचे आने वाले निवासियों के साथ-साथ अकबर नगर का कोई भी विस्थापित निवासी ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स के लिए आवेदन कर सकेगा. न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया है कि दस साल में किश्तें न चुका पाने पर अगले पांच साल का और समय दिया जाएगा. इसके बावजूद किश्तें न चुका पाने पर मुख्यमंत्री को आवेदन दे सकेंगे.

हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री को भी आदेशित किया है कि ऐसा आवेदन मिलने पर वह मुख्यमंत्री लाभार्थी कोष अथवा ऐसी किसी अन्य योजना के तहत वास्तविक जरूरतमन्द को राहत देंगे. हाईकोर्ट के आदेश का लाभ विस्थापित होने वाले उन निवासियों को भी मिलेगा जिन्होंने याचिकाएं नहीं दाखिल की थी.

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Last Updated :Mar 6, 2024, 1:34 PM IST
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