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आज से हरियाणा का बजट सत्र, सरकार सत्र के दौरान ला सकती है ये विधेयक

Haryana Assembly Budget Session: हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज (मंगलवार 20 फरवरी) से प्रारंभ हो रहा है. बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी-अपनी रणनीति के तहत भाग लेंगे. विपक्ष सत्र के दौरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा. इधर सरकार भी कई विधेयक सदन के पटल पर रख सकती है.

Haryana Assembly Budget Session
Haryana Assembly Budget Session
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Feb 19, 2024, 5:28 PM IST

Updated : Feb 20, 2024, 8:50 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज (मंगलववार, 20 फरवरी) से शुरू हो रहा है. एक तरफ जहां विपक्ष इस सत्र में सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, घोटाले और अन्य विषयों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लायेगा, वहीं सरकार भी कई अहम विधेयक बजट सत्र के दौरान ला सकती है. इनमें सबसे प्रमुख शव सम्मान विधेयक, कबूतरबाजी के खिलाफ विधेयक और कोचिंग संस्थानों को लेकर विधेयक शामिल होगा.

मृत शरीर सम्मान विधेयक: 20 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में प्रदेश सरकार हरियाणा मृत शरीर सम्मान विधेयक ला सकती है. प्रदेश सरकार की इस विधेयक को लाने के पीछे की वजह मृत शरीर को सम्मान देना है. इस विधेयक के आने के बाद लोग मृत शरीर को सड़क पर रखकर जाम नही लगा सकेंगे. दरअसल कई बार लोग शव को सड़क पर रखकर जाम लगाते हैं. इस विधेयक के आने के बाद ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होगा. कानून के तहत ऐसा करने वालों के लिए जुर्माने के साथ-साथ सजा का प्रावधान होगा. वहीं पुलिस और प्रशासन को अधिकार होगा की वह मृत शरीर के सम्मान को बरकरार रखते हुए मृत देह का अंतिम संस्कार कर सकते हैं. लेकिन वे ऐसा तभी कर सकेंगे जब मृतक के परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए खुद राजी नहीं होते हैं. यह विधेयक लोगों को शव के साथ प्रदर्शन करने से ही नहीं रोकेगा, बल्कि लोगों को निजी अस्पतालों की मनमानी से राहत भी दे सकता है. कई बार यह खबरें सामने आती हैं कि निजी अस्पताल बिल चुकता नहीं होने पर मृतक की पार्थिव देह को उनके परिजनों को नहीं देते. ऐसे में हरियाणा मृत शरीर सम्मान विधेयक ऐसे लोगों के लिए राहत प्रदान करने का काम भी कर सकता है. हरियाणा से पहले इस तरह का विधेयक राजस्थान में लागू हो चुका है.

कबूतरबाजी पर लगाम के लिए विधेयक: हरियाणा सरकार इस बार बजट सत्र के दौरान एक और अहम विधेयक लाने की तैयारी में है. इस विधायक के जरिए प्रदेश सरकार विदेश में ठगी और गलत तरीके से लोगों को भेजने वाले एजेंटों पर लगाम लगाएगी. इसके लिए प्रदेश सरकार रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन ऑल दी ट्रैवल एजेंसी एक्ट नाम के तहत विधेयक लाएगी. इस संबंध में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज पहले भी जानकारी दे चुके हैं. प्रदेश सरकार विदेश भेजने वाले अवैध एजेंटों और एजेंसियों पर लगाम लगाने के लिए पंजाब और चंडीगढ़ की तर्ज पर इस विधेयक को लाएगी.

बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे कोचिंग संस्थानों पर लगाम: हरियाणा सरकार प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे कोचिंग संस्थानों पर भी लगाम लगाने की तैयारी कर रही है. अब प्रदेश में बिना मंजूरी के कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चल सकेगा. सरकार इसको लेकर हरियाणा कोचिंग इंस्टिट्यूट, कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल लाने जा रही है. इस बिल के जरिए सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए नियमों और मानकों को निर्धारित करेगी. सरकार कोचिंग संस्थानों में मनोवैज्ञानिक रखने की अनिवार्यता भी निर्धारित करेगी. वहीं कोई भी कोचिंग संस्थान अच्छे नंबर दिलाने का किसी भी तरह का प्रचार नहीं कर सकेगा. कोचिंग में शिक्षा देने वाले शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य योग्यता निर्धारित की जाएगी. अगर किसी तरीके का कानूनी उल्लंघन होगा तो उसके तहत जुर्माना का भी प्रावधान होगा.

ये भी पढ़ें: 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र, BAC की बैठक शुरू, सत्र पर लगेगी फाइनल मुहर

ये भी पढ़ें: लोकसभा चुनाव 2024: जानिए हरियाणा में क्या है जातिगत आंकड़ा, सूबे में जाट वोट बैंक पर सबकी नजर!

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज (मंगलववार, 20 फरवरी) से शुरू हो रहा है. एक तरफ जहां विपक्ष इस सत्र में सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, घोटाले और अन्य विषयों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लायेगा, वहीं सरकार भी कई अहम विधेयक बजट सत्र के दौरान ला सकती है. इनमें सबसे प्रमुख शव सम्मान विधेयक, कबूतरबाजी के खिलाफ विधेयक और कोचिंग संस्थानों को लेकर विधेयक शामिल होगा.

मृत शरीर सम्मान विधेयक: 20 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में प्रदेश सरकार हरियाणा मृत शरीर सम्मान विधेयक ला सकती है. प्रदेश सरकार की इस विधेयक को लाने के पीछे की वजह मृत शरीर को सम्मान देना है. इस विधेयक के आने के बाद लोग मृत शरीर को सड़क पर रखकर जाम नही लगा सकेंगे. दरअसल कई बार लोग शव को सड़क पर रखकर जाम लगाते हैं. इस विधेयक के आने के बाद ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होगा. कानून के तहत ऐसा करने वालों के लिए जुर्माने के साथ-साथ सजा का प्रावधान होगा. वहीं पुलिस और प्रशासन को अधिकार होगा की वह मृत शरीर के सम्मान को बरकरार रखते हुए मृत देह का अंतिम संस्कार कर सकते हैं. लेकिन वे ऐसा तभी कर सकेंगे जब मृतक के परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए खुद राजी नहीं होते हैं. यह विधेयक लोगों को शव के साथ प्रदर्शन करने से ही नहीं रोकेगा, बल्कि लोगों को निजी अस्पतालों की मनमानी से राहत भी दे सकता है. कई बार यह खबरें सामने आती हैं कि निजी अस्पताल बिल चुकता नहीं होने पर मृतक की पार्थिव देह को उनके परिजनों को नहीं देते. ऐसे में हरियाणा मृत शरीर सम्मान विधेयक ऐसे लोगों के लिए राहत प्रदान करने का काम भी कर सकता है. हरियाणा से पहले इस तरह का विधेयक राजस्थान में लागू हो चुका है.

कबूतरबाजी पर लगाम के लिए विधेयक: हरियाणा सरकार इस बार बजट सत्र के दौरान एक और अहम विधेयक लाने की तैयारी में है. इस विधायक के जरिए प्रदेश सरकार विदेश में ठगी और गलत तरीके से लोगों को भेजने वाले एजेंटों पर लगाम लगाएगी. इसके लिए प्रदेश सरकार रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन ऑल दी ट्रैवल एजेंसी एक्ट नाम के तहत विधेयक लाएगी. इस संबंध में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज पहले भी जानकारी दे चुके हैं. प्रदेश सरकार विदेश भेजने वाले अवैध एजेंटों और एजेंसियों पर लगाम लगाने के लिए पंजाब और चंडीगढ़ की तर्ज पर इस विधेयक को लाएगी.

बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे कोचिंग संस्थानों पर लगाम: हरियाणा सरकार प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे कोचिंग संस्थानों पर भी लगाम लगाने की तैयारी कर रही है. अब प्रदेश में बिना मंजूरी के कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चल सकेगा. सरकार इसको लेकर हरियाणा कोचिंग इंस्टिट्यूट, कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल लाने जा रही है. इस बिल के जरिए सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए नियमों और मानकों को निर्धारित करेगी. सरकार कोचिंग संस्थानों में मनोवैज्ञानिक रखने की अनिवार्यता भी निर्धारित करेगी. वहीं कोई भी कोचिंग संस्थान अच्छे नंबर दिलाने का किसी भी तरह का प्रचार नहीं कर सकेगा. कोचिंग में शिक्षा देने वाले शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य योग्यता निर्धारित की जाएगी. अगर किसी तरीके का कानूनी उल्लंघन होगा तो उसके तहत जुर्माना का भी प्रावधान होगा.

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Last Updated : Feb 20, 2024, 8:50 AM IST
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