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तेज साउंड में डीजे और धूमाल बजा तो खैर नहीं, जान लिजिए गाइडलाइन

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Feb 10, 2024, 7:49 PM IST

Guideline For DJ and Dhumal band
डीजे और धूमाल बैंड संचालकों की बैठक

Guideline For DJ and Dhumal Band मनेंद्रगढ़ में डीजे और धूमाल बैंड पार्टी संचालकों की बैठक जिला प्रशासन ने ली.इस दौरान सभी को गाइडलाइन के मुताबिक साउंड सिस्टम चलाने के निर्देश दिए गए.

डीजे और धूमाल बैंड वालों के लिए गाइडलाइन

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : हाईकोर्ट ने कान फोड़ू डीजे साउंड के खिलाफ सख्त आदेश जारी किया है. जिसके तहत रोड डीजे,धूमाल साउंड से होने वाले नोइस पोल्यूशन को रोकने के लिए नॉइस मीटर लगाने के निर्देश दिए गए हैं. जिसके लिए प्रदेश के सभी थाना क्षेत्रों को आदेशित किया गया है.लिहाजा शनिवार को मनेन्द्रगढ़ तहसीलदार की अध्यक्षता में डीजे और धूमाल बैंड संचालकों की बैठक बुलाई गई. जिसमें सख्त निर्देश और शासन के गाइडलाइन को पालन करने के लिए कहा गया. साथ ही आने वाले समय में 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा होने के कारण डीजे को पूरी तरह से बंद रखने के निर्देश दिए गए.

निर्धारित फ्रीक्वेंसी पर संचालन के निर्देश : वहीं डीजे संचालकों ने सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की बात कही है.संचालकों की माने तो जो भी कायदा और कानून बनाया गया है उसका पालन किया जाएगा.संचालकों के माने तो जिस फ्रीक्वेंसी पर डीजे और साउंड सिस्टम चलाने की बात की जा रही है उसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों ही काम नहीं हो सकते.आने वाले दिनों में अमृतधारा महोत्सव मनाया जाएगा.जिसमें सीएम समेत कई जनप्रतिनिधि आएंगे.वहां किस तरह का प्रोग्राम होगा.इसके लिए भी जानकारी दी गई है. प्रशासन के हिसाब से 50 डेसिमल सेट किया गया है.लेकिन वहां तो 50 डिसएबल में साउंड चलेगा या नहीं ये भी देखना होगा.

नियम नहीं मानने पर होगी कार्रवाई : तहसीलदार के मुताबिक उच्च न्यायालय के परिपेक्ष में डीजे संचालक साउंड सिस्टम चलाने वाले और धूमाल बैंड वालों की सामूहिक बैठक ली गई है.जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का अवलोकन कराया गया.साथ ही साउंड सिस्टम के लिए फ्रीक्वेंसी निर्धारित की गई.उससे ज्यादा आवाज में डीजे बजाने पर इसे नियम का उल्लंघन माना जाएगा.इसके बाद कार्रवाई होगी.

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