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सोनीपत में बच्ची से गैंगरेप मामला, तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 70-70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया - Girl rape case in Sonipat

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Mar 23, 2024, 11:14 AM IST

Girl rape case in Sonipat: बच्ची से गैंगरेप के मामले में सोनीपत कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया. कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने तीनों पर 70-70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Girl rape case in Sonipat
Girl rape case in Sonipat

सोनीपत: नाबालिग से गैंगरेप के मामले में सोनीपत अदालत ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सोनीपत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने तीनों दोषियों पर 70-70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. तीनों दोषियों की जुर्माना राशि में से 50-50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं. जुर्माना अदा ना करने पर दोषियों को 14 महीने अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.

बच्ची से रेप के दोषियों को उम्रकैद की सजा: राई थाना क्षेत्र निवासी महिला ने 16 फरवरी 2023 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वो और उसका पति फैक्ट्री में काम पर गए थे. घर पर 13 वर्षीय बेटी और आठ साल का बेटा घर पर थे. इस बीच गांव के ही तुषार, नवीन और उसका एक दोस्त दीवार फांदकर घर में आ गए. उन्हें देखकर बेटी ने दरवाजा बंद कर लिया था. जिसके बाद तीनों ने दरवाजे पर लात मारनी शुरू कर दी. इसके बाद बेटी ने डर कर दरवाजा खोल दिया. इसके बाद तीनों कमरे में घुस गए थे और बेटी से दुष्कर्म कर फरार हो गए.

कोर्ट ने दोषियों पर 70-70 ह जार रुपये का जुर्माना भी लगाया: इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोषियों की तलाश तेज की. दो दिन बाद पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार कर लिया. अब मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया. अदालत ने तीनों को उम्रकैद की सजा और उनपर 70-70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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