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सलमान की बढ़ी मुश्किलें, फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला हुआ दर्ज

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Feb 5, 2024, 3:58 PM IST

Updated : Feb 5, 2024, 6:16 PM IST

Bhilai Municipal Corporation councilor Salman
भिलाई नगर निगम के पार्षद सलमान

Bhilai Municipal Corporation councilor Salman: भिलाई नगर निगम के पार्षद सलमान पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला दर्ज किया गया है. निगम के नेता प्रतिपक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है. शिकायत दर्ज होने के बाद पार्षद सलमान की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

भिलाई नगर निगम के पार्षद सलमान की बढ़ी मुश्किलें

भिलाई: जिले के सुपेला पुलिस ने भिलाई नगर निगम के पार्षद सलमान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. दरअसल, शारदापारा वार्ड 35 छावनी भिलाई के रहने वाले सलमान के ऊपर निगम चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश कर चुनाव लड़ने का आरोप है. सुपेला पुलिस ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी, दस्तावेजों का दुरुपयोग सहित अन्य मामले में धारा467, 468, 71 और 420 के तहत शिकायत दर्ज कर लिया है.

निगम के नेता प्रतिपक्ष ने दर्ज कराई शिकायत: जानकारी के मुताबिक भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा और वार्ड 35 के छाया पार्षद चंदन यादव ने पार्षद सलमान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया था. शिकायत के मुताबिक साल 2021 में नगर निगम भिलाई का चुनाव आयोजित किया गया था. उसमें इंजीनियर सलमान ने फर्जी और कूटरचित दस्तावेज पेश करके पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ा था. इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसने अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षित वार्ड से चुनाव जीता है.

क्या कहते हैं निगम के नेता प्रतिपक्ष: इस बारे में भोजराज सिन्हा ने बताया कि, "भिलाई नगर निगम में कुल 70 वार्ड हैं. इन सभी वार्डों में पार्षद पद के चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन आयोग ने आरक्षण रोस्टर जारी किया था. रोस्टर के मुताबिक शारदापारा वार्ड 35 को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रखा गया था. पार्षद सलमान के पास अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र नहीं था. इसके बाद भी उन्होंने किसी दूसरे की जाति प्रमाण पत्र पर अपना नाम अंकित करवाकर उसे निर्वाचन आयोग के सामने पेश किया. इसके बाद वो चुनाव लड़कर वहां का पार्षद और निगम का एमआईसी मेंबर बने. इस आधार पर सलमान का निर्वाचन फर्जी है."

पार्षद ने नहीं दिया कोई जवाब: वहीं, इस बारे में जब पार्षद सलमान से बात की गई तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से मना कर दिया. उन्होंने कहा उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.शिकायत में नेता प्रतिपक्ष ने बताया है कि निर्वाचन के दौरान पार्षद सलमान ने अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन आयोग में जमा किया है. उसका क्रमांक 363/ब-221/2015-16 है. ये प्रमाण पत्र 15 जून 2016 में बना था. जब एसडीएम दुर्ग के कार्यालय से इस जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई तो इस क्रमांक का जाति प्रमाण पत्र किसी नोमिता देशमुख के नाम पर जारी होने का खुलासा हुआ. इससे साफ है कि पार्षद सलमान ने जो जाति प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन आयोग में दिया है, वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र है. फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है.

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Last Updated :Feb 5, 2024, 6:16 PM IST
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