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झारखंड में बढ़ी बिजली की दरें, जानिए उपभोक्ताओं को कितना भरना होगा बिल

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Feb 28, 2024, 4:14 PM IST

Updated : Feb 28, 2024, 5:00 PM IST

Jharkhand electricity rate increase
Jharkhand electricity rate increase

Jharkhand electricity rate increase. झारखंड में बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है. शहरी उपभोक्ताओं की तुलना में ग्रामीण उपभोक्ताओं के ऊपर अधिक बोझ बढ़ा है. ये दरें एक मार्च से लागू हो जाएंगी.

झारखंड में बढ़ी बिजली की दरें

रांची: राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है. झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के टैरिफ बढ़ोतरी प्रस्ताव पर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने मुहर लगाते हुए बिजली की दरों में 7.66% टैरिफ बढ़ोतरी की मंजूरी प्रदान की है. बिजली की नई दरें 1 मार्च 2024 से राज्य में लागू होंगी जिसके तहत उपभोक्ताओं को अब बढ़ी हुई बिजली दर पर भुगतान करना होगा.

आयोग के इस फैसले से झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को 7547.15 करोड़ की राजस्व प्राप्त होगी. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एके गुप्ता ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जेबीवीएनएल ने 39.71 प्रतिशत टैरिफ बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था जिस पर सुनवाई करने के बाद आयोग ने विवेक से निर्णय लेते हुए 7.66 प्रतिशत टैरिफ बढ़ोतरी को मंजूरी दी है.

  • 5 दिनों के भीतर बिल के भुगतान पर दो प्रतिशत की त्वरित भुगतान छूट उपभोक्ता को मिलेगा.
  • आयोग ने उपभोक्ताओं के लिए कोई मीटिंग शुल्क जारी नहीं रखा है.
  • ऑनलाइन या किसी भी डिजिटल मोड के माध्यम से बिल के भुगतान पर बिल राशि की एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 250 रुपया है.
  • नियामक आयोग ने फिक्स रिचार्ज वसूली आपूर्ति के घंटे नंबरों से जोड़ कर रखा है जिसके तहत 23 घंटा एचटी उपभोक्ताओं के लिए और एलटी उपभोक्ताओं के लिए 21 घंटे निर्धारित किए गए हैं.
  • 21 घंटा से कम बिजली आपूर्ति होने पर क्षतिपूर्ति मिलने का प्रावधान किया गया है.
  • नियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 13% प्रस्तावित वितरण हानि को मंजूरी दी है.
  • जेबीवीएनएल ने एपीआर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 9428.35 करोड़ रुपए और एपीआर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 9302.95 करोड़ रुपए का दावा किया था. आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 6793.19 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 7075.83 करोड़ रुपए की अनुमति दी है.

ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को लगा बिजली का झटका

विद्युत नियामक आयोग के इस फैसले के बाद राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब 5.80 रुपये के बजाय 6.30 रुपया प्रति यूनिट देना होगा. इसके अलावा 50 रुपया फिक्स्ड चार्ज के स्थान पर अब 75 रुपए भुगतान करने होंगे. इस तरह से 50 पैसा प्रति यूनिट जहां ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अधिक देना होगा वहीं 25 रुपया फिक्स्ड चार्ज भी अधिक देने होंगे. इसी तरह से शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 6.30 रुपये प्रति यूनिट के स्थान पर अब 6.65 रुपये प्रति यूनिट देने होंगे. इस तरह से 35 पैसा प्रति यूनिट शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ता के बिजली दरों में वृद्धि की गई है. शहरी क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज 100 रुपया में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.

Last Updated :Feb 28, 2024, 5:00 PM IST
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