रांची : झारखंड के साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले के गवाहों को प्रभावित करने के मामले में ईडी ने रांची जेल के जमादार अवधेश कुमार को समन जारी किया है. अवधेश को 13 मई को सुबह 11 बजे तलब किया गया है. ईडी ने इससे पहले जनवरी में भी अवधेश को तलब किया था, लेकिन तब कैबिनेट के फैसले का हवाला देकर अवधेश एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे.
जानकारी के मुताबिक, अवैध खनन मामले में आरोपी प्रेम प्रकाश जेल से लेकर माओवादी हमले तक ईडी अधिकारियों को फर्जी मामलों में फंसाने की साजिश रच रहा था. जेल में ईडी के आरोपियों द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई थी, जिसके बाद एजेंसी ने जेल अधिकारियों को तलब किया था. अवधेश कुमार पिछले छह महीने से ईडी के रडार पर हैं.
3 जनवरी को हुई थी छापेमारी
साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन और ईडी के गवाह विजय हांसदा को प्रभावित करने से जुड़े मामले में ईडी ने 3 जनवरी को बड़ी कार्रवाई की थी.
ईडी ने 3 जनवरी सुबह 7 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव, डीएसपी राजेंद्र दुबे, साहिबगंज के खनन कारोबारी खुदानिया बंधु, मुख्यमंत्री के मित्र विनोद कुमार सिंह, रोशन सिंह, कोलकाता के कारोबारी अभय सरावगी, पूर्व विधायक पप्पू यादव, रांची के बिरसा मुंडा जेल के जमादार अवधेश कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की थी.
छापेमारी के दौरान एजेंसी को शेल कंपनियों के जरिए निवेश और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के सबूत मिले हैं. बरामदगी के आधार पर अब ईडी आगे की कार्रवाई कर रही है.
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