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भारत-पाक सीमा के पास बढ़ाई गई धारा 144 की अवधि, अगर घूमते पकड़े गए तो होगी जेल - Section 144 near India Pak border

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 24, 2024, 7:18 PM IST

Section 144 near India Pak border
Section 144 near India Pak border

बीकानेर जिले में पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय भारत-पाक सीमा पर अगले दो महीने के लिए धारा 144 की अवधि बढ़ा दी गई है. बाहरी अनाधिकृत व्यक्तियों के साथ ही सीमा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है.

बीकानेर. जिले में सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध प्रवेश और अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आदेश अगले दो महीने के लिए और बढ़ाए हैं. मजिस्ट्रेट के आदेश अनुसार जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवांछनीय गतिविधियों को रोकथाम के लिए धारा 144 की अवधि बढ़ाई गई है. इससे तस्करों, घुसपैठियों और अन्य असामाजिक तत्वों के सीमा के पास अवैध प्रवेश पर रोक लगाई जा सकेगी. जिले की अन्तरराष्ट्रीय सीमा के निकट विभिन्न स्थानों पर मौजूद पीसीओ से आपराधिक व अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति महत्वपूर्ण सूचनाएं पड़ोसी देश के लोगों को भेजे जाने की आशंका रहती है. सीमा के नजदीक पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अन्दर 3-4 किलोमीटर तक आता है.

दो किमी क्षेत्र में लगी पाबंदी : जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि के आदेशानुसार जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे दो किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश और घूमने वाले व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है. इसके तहत समस्त क्षेत्र, जिसमें तहसील खाजूवाला एवं बज्जू के ग्राम बल्लर, गुलामअलीवाला, सियासर चौगान, बेरियांवाली, करमवाला, गज्जेवाला, रणजीतपुरा, सांचू, अन्नेवाला आदि हैं, इसमें शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना वैध अनुमति के आवागमन, व अन्य गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी. इस क्षेत्र में आवश्यक कार्यों के लिए वैध अनुमति बीएसएफ और बीओपी से ली जा सकती है. आदेश के अनुसार इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता व प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

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फोन कॉल का रिकॉर्ड रखें : जिले के बज्जू, पूगल, रणजीतपुरा, खाजूवाला व छतरगढ़ क्षेत्र में कोड संख्या 0092 (पाकिस्तान का टेलीफोन कोड नम्बर) किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों का रिकॉर्ड भारत संचार निगम लिमिटेड रखेगा. कोड संख्या 0092 पर आने व जाने वाली कॉल की जांच के लिए भारत सरकार संचार निगम लिमिटेड से सूचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया गया है.

दस्तावेज सत्यापित होने पर ही सिम : सीमावर्ती क्षेत्रों में समस्त मोबाइल कंपनियों की ओर से स्थापित कार्यालयों, अधिकृत दुकानों, पर नए सिम बेचने से पहले उपयोगकर्ता से उसकी पूर्ण पहचान के प्रमाण जैसे उपभोक्ता आवेदन पत्र, फोटो, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, बिजली पानी के बिल की प्रति की हस्ताक्षर युक्त कॉपी आवश्यक रूप से लेकर मूल पत्रों से मिलान करने का आदेश जारी किया गया है. उपभोक्ता के सत्यापन के बाद ही सिम एक्टिवेट करने के निर्देश दिए गए हैं.

बाहरी श्रमिकों की तस्दीक : जिले में कई मजदूर बाहर से काम करने के लिए आते हैं, इनके लिए आदेश में कहा गया है कि बाहर से आए कामगारों के बारे में सीमा सुरक्षा बल को अवगत करवाना आवश्यक है. ऐसे सभी व्यक्ति अपने मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, पुलिस से करवाए गए चरित्र सत्यापन, पहचान पत्र आदि की प्रति बीएसएफ, बीओपी और सम्बंधित पुलिस थानों में जरूर जमा करवाएं. ऐसे व्यक्तियों को अपना पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा.

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सोशल मीडिया पर भी नजर : आदेश नें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति व्हाट्सऐप ग्रुप में किसी अनजान व्यक्ति को शामिल ना करें. यदि सामरिक महत्व की कोई सूचना आदान-प्रदान की जानकारी आती है, तो ग्रुप एडमिन को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा. आदेश की अवहेलना करने पर सम्बंधित व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत एक माह का साधारण कारावास और 200 रुपए का जुर्माने से दंडित किया जाएगा.

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