अंता (बारां). राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया था. इसी के तहत अंता नगर पालिका के अध्यक्ष मुस्तफा खान को भी स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबित कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें राहत मिली है. वहीं, अब डीएलबी ने अंता नगर पालिका के अध्यक्ष मुस्तफा खान के निलंबन को रद्द कर दिया है.
डीएलबी डायरेक्टर व जॉइंट सेक्रेटरी सुरेश कुमार ओला ने 29 फरवरी को दो आदेश जारी किए. इसमें 2 फरवरी को जारी मुस्तफा खान के निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया गया है. इसके बाद मुस्तफा खान दोबारा नगर पालिका अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, क्योंकि उनके निलंबन के तुरंत बाद 5 फरवरी को उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश मीणा ने 5 फरवरी को अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया था.
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अदालत के आदेश के बाद मिली राहत : भाजपा पार्षद रामेश्वर खंडेलवाल ने अंता नगर पालिका के अध्यक्ष मुस्तफा खान को लेकर शिकायत की थी, जिसमें बताया गया कि पालिका अध्यक्ष ने चुनावी एफिडेविट में गलत तथ्य पेश किए थे. खंडेलवाल ने आरोप लगाया था कि पालिका अध्यक्ष मुस्तफा खान ने संतान संबंधी जानकारी गलत थी. इसके बाद जांच में जिला कलेक्टर बारां ने मुस्तफा खान के नामांकन पत्र में चौथे संतान शाहनवाज हुसैन की जन्म तिथि के संबंध में गलत तथ्य देने की रिपोर्ट दी थी.
वहीं, डीएलबी ने इस रिपोर्ट के आधार पर दो फरवरी को वार्ड संख्या 28 के पार्षद पद से मुस्तफा खान को निलंबित कर दिया था. इसके साथ ही उन्हें नगर पालिका के अध्यक्ष पद से भी निलंबित कर दिया गया था. इधर, इस निलंबन के बाद मुस्तफा खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें राहत मिली और अब वो दोबारा पालिका अध्यक्ष पद पर बहाल होंगे. साथ ही उनके खिलाफ चल रही न्यायिक जांच के आदेश को भी वापस कर दिया गया है.