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कोर्ट में घटना को याद कर रो पड़ीं स्वाति मालीवाल, केजरीवाल के PA बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज - Bibhav Kumar bail plea rejected

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 27, 2024, 1:55 PM IST

Updated : May 27, 2024, 7:22 PM IST

Bibhav Kumar bail plea: AAP सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट करने के आरोपी CM अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका को तीस हजारी कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान मालीवाल भी मौजूद रहीं. बिभव के बोलने के दौरान वह रो पड़ीं.

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नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम आवास में AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सोमवार को तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी का खारिज कर दिया. बिभव अब इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा. वहीं, सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल भी कोर्ट रूम में मौजूद थी. एक पल ऐसा आया जब वह घटना को याद कर फूट-फूटकर रो पड़ीं.

जानिए वकील ने क्या दी दलीलें

बिभव कुमार की जमानत याचिका पर आज तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान बिभव कुमार के वकील हरी हरन ने स्वाति मालीवाल के सीएम आवास में आने को अतिक्रमण बताया. इसके साथ ही उन्होंने FIR की IPC की धारा 308 पर सवाल उठाया. हरी हरन ने कहा कि स्वाति सीधे CM आवास में घुस गईं, यह अतिक्रमण के बराबर है. इसे लेकर हमने मालीवाल के खिलाफ अतिक्रमण की शिकायत भी की है. उन्होंने अपनी दलील मे सवाल उठाया कि क्या कोई इस तरह से आवास में घुस सकता है. क्या कोई इस तरह से आ सकता है?

हरी हरन ने कहा, "स्वाति मालीवाल परेशान करने के प्लान से सीएम आवास पर आईं थीं. जब स्वाति सीएम आवास में घुस रहीं थी तो बिभव ने सुरक्षाकर्मियों से पूछा कि स्वाति मालीवाल को किसके निर्देश पर अंदर आने दिया गया? इसके बाद सुरक्षाकर्मी अंदर गए और सम्मान के साथ उन्हें बाहर निकाला तो आखिर यह घटना कहां हुई?

बिभव के वकील ने जमानत की मांग करते हुए आगे कहा कि उनके मुवक्किल ने जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट पूरा किया है. उनके भागने का खतरा नहीं है, न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है. यह दावा करते हुए कि पुलिस के साथ सहयोग करने के बावजूद बिभव को गिरफ्तार कर लिया गया. मामले में एफआईआर बाद में सोच-समझकर तीन दिन की देरी से दर्ज की गई.

मालीवाल ने किया जमानत का विरोधः सुनवाई के दौरान राज्यसभा सांसद मालीवाल ने अदालत से कहा कि अगर बिभव को रिहा किया गया तो उनकी जान को खतरा है और उनके परिवार को गंभीर खतरा है. उन्होंने दावा किया कि घटना के बारे में एक तरफा वीडियो "एक YouTuber द्वारा बनाया गया था", जिसके बाद धमकियां मिलनी शुरू हो गईं. 13 मई को घटना के दिन से मुख्यमंत्री आवास के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, एक में मालीवाल को सुरक्षाकर्मियों के साथ बहस करते हुए दिखाया गया है, जबकि दूसरे में उन्हें सिविल लाइंस में सीएम आवास से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है.

मालीवाल के वकील ने कहा कि बिभव के जेल में होने के बावजूद मालीवाल को धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने कुमार की बेगुनाही पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कुमार ने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया था और घटना के सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया था. अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि मालीवाल ने सीएम आवास में अतिक्रमण नहीं किया. उन्होंने कहा कि अपनी सेवाएं समाप्त होने के बावजूद बिभव एक प्रभावशाली व्यक्ति थे.

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Last Updated : May 27, 2024, 7:22 PM IST
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