ETV Bharat / state

लैंड फॉर जॉब मामले के आरोपी अमित कात्याल की जमानत याचिका पर 8 मई को आएगा फैसला - Decision on Amit Katyal on May 8

author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 7, 2024, 8:12 PM IST

Land For Job Scam: लैंड फॉर जॉब मामले के आरोपी अमित कात्याल की जमानत याचिका पर कोर्ट 8 मई को फैसला सुनाएगी. मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान स्पेशल जज विशाल गोगने ने यह फैसला सुनाया.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले के आरोपी अमित कात्याल की जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया. स्पेशल जज विशाल गोगने ने 8 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया है. इससे पहले 28 फरवरी को कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मीसा भारती, हेमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दी थी. इस मामले में 9 जनवरी को ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया था.

ईडी ने चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, ह्रदयानंद चौधरी और अमित कात्याल को आरोपी बनाया है. ईडी ने अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था. लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई का मामला भी दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में ही चल रहा है. लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में सीबीआई ने भोला यादव और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया था. भोला यादव 2004 से 2009 तक लालू यादव के ओएसडी रहे थे.

यह भी पढ़ें- लैंड फॉर जॉब घोटाले में अंतिम चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर सीबीआई को फटकार, जांच अधिकारी तलब

ये है लैंड फॉर जॉब मामला: आरोपों के अनुसार, लैंड फॉर जॉब घोटाला लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है. भोला यादव को ही इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है. आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन देने के लिए कहा जाता था. नौकरी के बदले जमीन देने के काम को अंजाम देने का काम भोला यादव को सौंपा गया था.

भोला यादव 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर सीट से विधायक चुने गए थे. सीबीआई ने मई के तीसरे सप्ताह में इस मामले में लालू यादव के परिजनों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी.

यह भी पढ़ें- कविता बोलीं- एचडी रेवन्ना ने इतना कुछ किया उसको छोड़ दिया... मुझे पकड़ रखा है, न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले के आरोपी अमित कात्याल की जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया. स्पेशल जज विशाल गोगने ने 8 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया है. इससे पहले 28 फरवरी को कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मीसा भारती, हेमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दी थी. इस मामले में 9 जनवरी को ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया था.

ईडी ने चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, ह्रदयानंद चौधरी और अमित कात्याल को आरोपी बनाया है. ईडी ने अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था. लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई का मामला भी दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में ही चल रहा है. लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में सीबीआई ने भोला यादव और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया था. भोला यादव 2004 से 2009 तक लालू यादव के ओएसडी रहे थे.

यह भी पढ़ें- लैंड फॉर जॉब घोटाले में अंतिम चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर सीबीआई को फटकार, जांच अधिकारी तलब

ये है लैंड फॉर जॉब मामला: आरोपों के अनुसार, लैंड फॉर जॉब घोटाला लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है. भोला यादव को ही इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है. आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन देने के लिए कहा जाता था. नौकरी के बदले जमीन देने के काम को अंजाम देने का काम भोला यादव को सौंपा गया था.

भोला यादव 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर सीट से विधायक चुने गए थे. सीबीआई ने मई के तीसरे सप्ताह में इस मामले में लालू यादव के परिजनों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी.

यह भी पढ़ें- कविता बोलीं- एचडी रेवन्ना ने इतना कुछ किया उसको छोड़ दिया... मुझे पकड़ रखा है, न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.