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अलवर में 1.20 लाख वाहन मालिकों को लगवानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना - deadline of HSRP in Alwar

अलवर में अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए 30 जून का समय निर्धारित किया गया है. इसके बाद जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.

deadline of HSRP in Alwar
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तिथि (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2024, 4:14 PM IST

Updated : May 16, 2024, 8:07 PM IST

अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य (ETV Bharat Alwar)

अलवर. शहर में दौड़ रहे दुपहिया व चौपहिया वाहनों पर अब परिवहन विभाग की ओर से दिए गए निर्देश के अनुसार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना जरूरी हो गया है. परिवहन विभाग के अनुसार इसके लिए 30 जून तक का समय निर्धारित किया गया है. यदि वाहन मालिकों द्वारा अपने वाहनों पर गाइडलाइन के अनुसार दी गई तिथि तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई गई, तो विभाग की ओर से वाहन मालिकों से मोटा जुर्माना वसूला जाएगा.

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि जो वाहन 2012 से 2019 के बीच रजिस्टर्ड हुई थी. उनमें किसी कारणवश हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाई. उन सभी वाहनों के लिए विभाग द्वारा यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि अब वह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं. ऐसे वाहनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल SIAM पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर अपने सुविधा अनुसार स्लॉट ले सकते हैं.

पढ़ें: वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना कल से होगा अनिवार्य - High Security Number Plate

सतीश कुमार ने बताया कि वाहन मालिकों को इस तरह से स्टॉल आवंटित किए गए हैं जिनके वाहन के रजिस्टर्ड नंबर के आखिरी अंक 1-2 हैं, उनके लिए 29 फरवरी अंतिम तिथि दी गई थी. 3-4 अंक वाले वाहन मालिकों को 31 मार्च तक, 5-6 अंक वाले वाहन मालिकों को 30 अप्रैल तक, 7-8 अंक वाले वाहन मालिकों को 31 मई तक व जिनके वाहन में 9 व 0 आखिरी अंक हैं, उन सभी वाहन मालिकों को 30 जून तक की समय अवधि दी गई है. इन तारीख तक वाहन मालिक अपना स्टॉल बुक कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकता है. इसके लिए विभाग की और से निर्धारित दर तय की गई है जो की अलग-अलग वहां के अनुसार अलग-अलग है.

पढ़ें: समस्त वाहनों पर 30 जून तक हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य - High Security Number Plates

सतीश कुमार ने बताया कि समय अवधि समाप्त होने के बाद जिन वाहन मालिकों ने अपने वहां पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई होगी, उनके वाहन पर जुर्माना लगाया जाएगा. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले दो पहिया वाहन, तिपहिया वाहन व ट्रैक्टर पर 2 हजार रुपए का जुर्माना, कार, बस, ट्रक व बड़े वाहनों पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके लिए विभाग की ओर से कार्रवाई को भी शुरू कर दिया गया है.

पढ़ें: 'हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट' लागू करने का समय 3 महीने बढ़ाया गया

सतीश कुमार ने बताया कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के पीछे यह उद्देश्य है कि इससे वाहन मालिकों को सुविधा मिलेगी. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को टेंपर पर नहीं किया जा सकता. चोरी होने की स्थिति में व नंबर प्लेट बदलने की स्थिति में अपराध में इन नंबर प्लेट के साथ व्यक्ति संलग्न नहीं हो सकता. इस तरह की संभावनाएं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आने से समाप्त हो जाएगी. क्योंकि कोई भी छेड़छाड़ होने पर यह प्लेट टूट जाती है. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को रिप्लेस नहीं किया जा सकता. अगर इसे रिप्लेस करवाना है, तो यह डीलर के पास जाकर ही संभव है.

नंबर प्लेट रेट लिस्ट:

  1. दुपहिया वाहन - 425 रुपए
  2. तिपहिया वाहन - 470 रुपए
  3. चौपहिया वाहन - 695 रुपए
  4. मध्यम व भारी वाहन - 730 रुपए
  5. कृषि संबंधित वाहन - 495 रुपए

अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य (ETV Bharat Alwar)

अलवर. शहर में दौड़ रहे दुपहिया व चौपहिया वाहनों पर अब परिवहन विभाग की ओर से दिए गए निर्देश के अनुसार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना जरूरी हो गया है. परिवहन विभाग के अनुसार इसके लिए 30 जून तक का समय निर्धारित किया गया है. यदि वाहन मालिकों द्वारा अपने वाहनों पर गाइडलाइन के अनुसार दी गई तिथि तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई गई, तो विभाग की ओर से वाहन मालिकों से मोटा जुर्माना वसूला जाएगा.

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि जो वाहन 2012 से 2019 के बीच रजिस्टर्ड हुई थी. उनमें किसी कारणवश हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाई. उन सभी वाहनों के लिए विभाग द्वारा यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि अब वह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं. ऐसे वाहनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल SIAM पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर अपने सुविधा अनुसार स्लॉट ले सकते हैं.

पढ़ें: वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना कल से होगा अनिवार्य - High Security Number Plate

सतीश कुमार ने बताया कि वाहन मालिकों को इस तरह से स्टॉल आवंटित किए गए हैं जिनके वाहन के रजिस्टर्ड नंबर के आखिरी अंक 1-2 हैं, उनके लिए 29 फरवरी अंतिम तिथि दी गई थी. 3-4 अंक वाले वाहन मालिकों को 31 मार्च तक, 5-6 अंक वाले वाहन मालिकों को 30 अप्रैल तक, 7-8 अंक वाले वाहन मालिकों को 31 मई तक व जिनके वाहन में 9 व 0 आखिरी अंक हैं, उन सभी वाहन मालिकों को 30 जून तक की समय अवधि दी गई है. इन तारीख तक वाहन मालिक अपना स्टॉल बुक कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकता है. इसके लिए विभाग की और से निर्धारित दर तय की गई है जो की अलग-अलग वहां के अनुसार अलग-अलग है.

पढ़ें: समस्त वाहनों पर 30 जून तक हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य - High Security Number Plates

सतीश कुमार ने बताया कि समय अवधि समाप्त होने के बाद जिन वाहन मालिकों ने अपने वहां पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई होगी, उनके वाहन पर जुर्माना लगाया जाएगा. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले दो पहिया वाहन, तिपहिया वाहन व ट्रैक्टर पर 2 हजार रुपए का जुर्माना, कार, बस, ट्रक व बड़े वाहनों पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके लिए विभाग की ओर से कार्रवाई को भी शुरू कर दिया गया है.

पढ़ें: 'हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट' लागू करने का समय 3 महीने बढ़ाया गया

सतीश कुमार ने बताया कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के पीछे यह उद्देश्य है कि इससे वाहन मालिकों को सुविधा मिलेगी. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को टेंपर पर नहीं किया जा सकता. चोरी होने की स्थिति में व नंबर प्लेट बदलने की स्थिति में अपराध में इन नंबर प्लेट के साथ व्यक्ति संलग्न नहीं हो सकता. इस तरह की संभावनाएं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आने से समाप्त हो जाएगी. क्योंकि कोई भी छेड़छाड़ होने पर यह प्लेट टूट जाती है. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को रिप्लेस नहीं किया जा सकता. अगर इसे रिप्लेस करवाना है, तो यह डीलर के पास जाकर ही संभव है.

नंबर प्लेट रेट लिस्ट:

  1. दुपहिया वाहन - 425 रुपए
  2. तिपहिया वाहन - 470 रुपए
  3. चौपहिया वाहन - 695 रुपए
  4. मध्यम व भारी वाहन - 730 रुपए
  5. कृषि संबंधित वाहन - 495 रुपए
Last Updated : May 16, 2024, 8:07 PM IST
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