ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपी दुकानदार को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - Farrukhabad rape case

author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Apr 9, 2024, 10:49 PM IST

Etv Bharat
Etv Bharat

जिले में बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में विशेष कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

फर्रुखाबाद: जिले में घर के बाहर टोस्ट लेनें गई बालिका के साथ दुष्कर्म किए जानें के मामले में न्यायालय नें आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है. बता दें कि इसको लेकर पुलिस ने मंगलवार को प्रेस नोट जारी यह जानकारी दी.

मामला 2023 का

बता दें 21 मार्च 2023 को थाना जहानगंज के एक गांव की रहने वाली 9 वर्षीय पीड़िता की मां नें मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़िता की मां ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया था कि 21 मार्च के दोपहर उसकी पुत्री पास में ही दुकान से टोस्ट लेनें गई थी. उसी दौरान आरोपी प्रवीन कटियार पुत्र दिनेश चंद निवासी उस्मान गंज नें मेरी बेटी को सटर में बंद कर लिया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया.

जब मेरी बेटी घर पर आई तो, उसके कपड़ो में खून लगा हुआ था. इसके बाद बेटी से पूछी तो उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी. इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस नें आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं, विशेष न्यायाधीश ने पाक्सो एक्ट में आरोपी प्रवीन को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

ये भी पढ़ेंः गोरखपुर में 75 साल की विधवा के साथ गैंगरेप, सोते समय झोपड़ी में घुसे दो युवक, पीड़िता ने दोनों को पहचाना - Gang Rape In Gorakhpur

छात्रा को जबरन शराब पिलाकर गैंगरेप का आरोप, एसओ ने नहीं सुनी शिकायत, पुलिस कमिश्नर ने लिया संज्ञान - Gang Rape Allegation In Varanasi

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.