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लैंड फॉर जॉब मामला: कोर्ट से राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को मिली अंतरिम जमानत, 28 फरवरी को अगली सुनवाई

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 9, 2024, 11:38 AM IST

Updated : Feb 9, 2024, 5:35 PM IST

Land for job case: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की ओर से दर्ज केस में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मीसा भारती, हिमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को अंतरिम जमानत दे दी है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी में करने का आदेश दिया.

राबड़ी मीसा भारती और हेमा यादव को मिली अंतरिम जमानत
राबड़ी मीसा भारती और हेमा यादव को मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली : दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की ओर से दर्ज मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को अंतरिम जमानत दे दी है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को करने का आदेश दिया. दरअसल इस मामले में ईडी की ओर से शुक्रवार को कोर्ट में सभी आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई.

कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया गया था और राबड़ी देवी, मीसा भारती के अलावा हिमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार अमित कात्याल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था.

इससे पहले 9 जनवरी को ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, ह्रदयानंद चौधरी और अमित कात्याल को आरोपी बनाया है. अमित कात्याल को हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार किया था. वहीं ईडी के पहले लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई का मामला भी राऊज एवेन्यू कोर्ट में ही चल रहा है.

सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2023 को बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी. कोर्ट ने 22 सितंबर, 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इसके पहले 3 जुलाई, 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. वहीं कोर्ट ने 27 फरवरी, 2023 को इन तीनों आरोपियों समेत सभी आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

दरअसल लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में सीबीआई ने भोला यादव और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया था. भोला यादव 2004 से 2009 तक लालू यादव के ओएसडी रहे थे. यह घोटाला लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है और भोला यादव को ही इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है. आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन देने के लिए कहा जाता था. नौकरी के बदले जमीन देने के काम को अंजाम देने का काम भोला यादव को सौंपा गया था.

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भोला यादव 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर सीट से विधायक चुने गए थे. बता दें कि सीबीआई ने मई 2023 में इस मामले में लालू यादव के परिजनों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी.

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Last Updated : Feb 9, 2024, 5:35 PM IST
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