ETV Bharat / state

PWD एसडीओ के गलत जानकारी देने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट हुआ नाराज, जारी किया अवमानना का नोटिस - Chhattisgarh High Court

author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Apr 1, 2024, 3:58 PM IST

CHHATTISGARH HIGH COURT
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

न्यायधानी की बिलासा देवी एयरपोर्ट और हवाई सुविधा के विस्तार के लिए बिलासपुर के पत्रकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट पेश कर कोर्ट को जानकारी दी कि 19 मार्च को बाउंड्रीवाल निर्माण पूरा होने की गलत जानकारी कोर्ट को दी गई है. इस पर हाईकोर्ट ने PWD के एसडीओ को तलब कर जमकर फटकार लगाई. साथ ही अवमानना नोटिस जारी किया.

बिलासपुर: बिलासा देवी एयरपोर्ट और हवाई सुविधा के विस्तार के लिए बिलासपुर के पत्रकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट पेश कर कोर्ट को जानकारी दी कि 19 मार्च को बाउंड्रीवाल निर्माण पूरा होने की गलत जानकारी कोर्ट को दी गई है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए PWD के एसडीओ आदित्य ग्रोवर को तलब कर जमकर फटकार लगाई. साथ ही अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने एसडीओ के इस हरकत को न्याय के क्षेत्र में गलत हस्तक्षेप माना है. मामले में 10 अप्रैल को अगली सुनवाई है.

जानिए क्या है पूरा मामला: दरअसल, बिलासपुर के बिलासा देवी एयरपोर्ट और हवाई सेवा को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका पुनर्विचार कर सुविधाएं बढ़ाने को लेकर लगी है. बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू किए जाने को लेकर पत्रकार ने अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी. याचिका में सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नियुक्त कोर्ट कमिश्नर एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं के साथ सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम का निरीक्षण किया था. साथ ही कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी. कोर्ट में PWD के एसडीओ ने पूर्व में जानकारी दी थी कि एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए रनवे और इससे जुड़ी दूसरी जगह पर बाउंड्री वॉल तैयार कर दिया गया है. लेकिन कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से कोर्ट को यह पता चला कि बाउंड्री वॉल का काम पूरा नहीं हुआ है और कोर्ट को गलत जानकारी दी गई. कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर कोर्ट पीडब्ल्यूडी के एसडीओ की गलत जानकारी देने पर काफी नाराजगी जाहिर की. साथ ही मामले में एसडीओ आदित्य ग्रोवर को तलब कर जमकर फटकार लगाई. इसके साथ ही कोर्ट को गलत जानकारी देने के मामले में एसडीओ को अवमानना नोटिस जारी किया है.

10 अप्रैल को अगली सुनवाई: मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने एयरपोर्ट में निरीक्षण के दौरान पाया कि यात्री सुविधा और फ्लाइट की लिए सुरक्षा के इंतजाम में खामियां हैं. इसे लेकर भी कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. साथ ही सुविधाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी.

मिली जानकारी के मुताबिक पत्रकार ने अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश कर बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू करने की मांग साल 2017 में की थी. लंबी लड़ाई और हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद 1 मार्च से उड़ान शुरू हुई. हवाई सेवा शुरू करने के लिए हाईकोर्ट में पहले भी जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को दिशा-निर्देश के साथ निराकृत कर दिया था, लेकिन 9 महीने बाद भी हवाई सेवा शुरू न होने की वजह से याचिकाकर्ता कमल दुबे ने दोबारा पीआईएल को रिवाइव करने के लिए आवेदन दिया था. इसे हाईकोर्ट ने बीते दिनों स्वीकार कर लिया. अब रिवाइव हो जाने के बाद जनहित याचिका पर दोबारा हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है.

रामलला दर्शन योजना के खिलाफ याचिका खारिज, बिलासपुर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका नहीं माना
छत्तीसगढ़ डीजीपी से क्यों नाराज हुआ हाईकोर्ट, सीआईडी इंस्पेक्टर की क्या थी ख्वाहिश - High Court Gave Notice To DGP
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से शहीद की पत्नी को 10 साल बाद मिला न्याय, फीस रिकवरी पर लगाई रोक, बीमा कंपनी को 1 साल का ब्याज देने का आदेश - Chhattisgarh High Court
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.