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शहर की सरकार पर ग्रहण: हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देने पहुंची सरकार, पूर्व पार्षद सरकार के विरुद्ध लायेंगे अवमाननावाद

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jan 26, 2024, 4:57 PM IST

Municipal elections in Jharkhand
Municipal elections in Jharkhand

Municipal elections in Jharkhand. झारखंड में नगर निकाय चुनाव पर अभी भी ग्रहण लगा हुआ है. सरकार हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती देने पहुंच चुकी है. वहीं, पूर्व पार्षद सरकार के विरुद्ध कोर्ट जाने की तैयारी में हैं.

निवर्तमान पार्षद अरुण कुमार झा

रांची: ईटीवी भारत की खबर एक बार फिर सच साबित हुई है. 13 जनवरी को नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के आदेश के बाबजूद सरकार के रुख और तैयारी को लेकर प्रकाशित खबर सच निकला और सरकार ने आखिरकार वही किया जो ईटीवी भारत ने खबर छापी थी. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए डबल बेंच में अपील की है.

24 जनवरी को एक तरफ राज्य सरकार ने कैबिनेट में राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष के मनोनयन पर मुहर लगाई. वहीं दूसरी ओर ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट का हवाला देते हुए की जा रही तैयारी का जिक्र करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के 4 जनवरी 2024 को जस्टिस आनंद सेन की अदालत के द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी है. 4 जनवरी को झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने नगर निकाय चुनाव को लेकर 3 सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था. अदालत में राज सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया था.

झारखंड में नगर निकाय क्षेत्र

  • नगर निगम- 09: रांची, हजारीबाग, मेदनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर और मानगो
  • नगर परिषद- 21: गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो और मिहिजाम.
  • नगर पंचायत-19: वंशीधर नगर, मझिआंव, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लातेहार, कोडरमा, डोमचांच, बड़की सरैया, धनवार, महगामा, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बुंडू, खूंटी, सरायकेला और चाकुलिया.

कानूनी झमेला में फंसा नगर निकाय चुनाव, अवमानना वाद चलाने की तैयारी में पूर्व पार्षद: सरकार के रुख से यह स्पष्ट हो गया है कि नगर निकाय चुनाव कानूनी झमेला में फंसकर रह गया है. सरकार के द्वारा दाखिल याचिका के खिलाफ एक ओर रांची नगर निगम के पूर्व पार्षद अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं.

वहीं. हाईकोर्ट के फैसले का अनुपालन नहीं होने के खिलाफ अवमानना चलाने का निर्णय लिया है. इस केस में झारखंड हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने वाले याचिकाकर्ता और रांची नगर निगम के पूर्व पार्षद अरुण कुमार झा कहते हैं कि सरकार हठधर्मिता पर उतर आई है और हाईकोर्ट के फैसले को भी नहीं मान रही है. राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव कराने के लिए सरकार को तैयारी पूरी करते हुए पत्र भी भेजा था मगर सरकार की उदासीन रवैया की वजह से ओबीसी ट्रिपल टेस्ट के बहाने एक बार फिर टालने का काम किया है. ऐसे में मजबूर होकर रांची नगर निगम के पार्षद हाईकोर्ट में गुहार लगाने का काम करेंगे. बहरहाल सरकार के रुख से स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल शहर की सरकार नहीं बन पायेगा.

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