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दिल्ली परिवहन विभाग सख्त, उम्र पूरी कर चुके वाहनों को घर के बाहर भी खड़े करने की मनाही

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 16, 2024, 1:47 PM IST

Updated : Mar 16, 2024, 1:58 PM IST

उम्र पूरी कर चुके वाहनों की पार्किग पर प्रतिबंध
उम्र पूरी कर चुके वाहनों की पार्किग पर प्रतिबंध

Ban on parking of overdue vehicles : दिल्ली में परिवहन विभाग ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के लिए आदेश जारी किया है .जिसक तहत ये कहा गया है कि उम्र पूरी कर चुके वाहनों को लोग अब अपने घर के सामने भी नहीं खड़ा कर सकेंगे.और आदेश नहीं मानने पर वाहन को जब्त किया जा सकता है .

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है. जिसके लिए रोजाना नए प्रयोग और नियम भी बनाए और जारी किये जाते है.इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से सूचना जारी कर यह कहा गया है कि उम्र पूरी कर चुके वाहनों को लोग अब अपने घर के सामने भी नहीं खड़ा कर सकेंगे. 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने डीजल वाहन के लिए यह आदेश है. आदेश का उल्लंघन करने पर वाहन जब्त हो सकता है.

55 लाख से अधिक पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द

उम्र पूरी करने से तीन महीने पहले तक ही लोग वाहन को एनसीआर से बाहर राज्य में भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से एनओसी प्राप्त कर सकते हैं. वाहन की उम्र पूरी करने के बाद एनओसी भी नहीं मिलेगी. दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने 55 लाख से अधिक पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है. इसकी जानकारी परिवहन विभाग ने अपनी वेबसाइट पर दी है.

उम्र पूरी कर चुके वाहनों की पार्किग पर प्रतिबंध
उम्र पूरी कर चुके वाहनों की पार्किग पर प्रतिबंध

उम्र पूरे कर चुके वाहनों की पूरी तरह प्रतिबंधित

सार्वजनिक स्थान पर 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित है. इसमें घर के ठीक बाहर का स्थान भी शामिल है. जो सरकारी भूमि है. ऐसे वाहनों को मालिक के लिए उपलब्ध निजी पार्किंग स्थान पर रखना होगा. वह साझा पार्किंग स्थल पर भी उम्र पूरे कर चुके वाहन नहीं खड़ी कर सकेंगे. भले ही वह आवासीय परिसर का हिस्सा हो. आवासीय परिसर के अंदर वाहन मालिक को जो पार्किंग स्थान आवंटित किया गया है उसे निजी पार्किंग स्थान माना जाएगा.

वाहन के अवधी की समाप्ति से पहले ही ले सकते हैं एनओसी

बड़ी संख्या में लोग वाहनों के जीवन की समाप्त होने से पहले ही उसे एनओसी लेकर बाहर के राज्यों में बेच देते हैं. नियमों के अनुसार डीजल और पेट्रोल वाहनों के लिए एनओसी वाहन के जीवन की समाप्ति के एक वर्ष के अंदर ही लिया जा सकता है. अन्य राज्यों के लिए 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के लिए एनओसी इस शर्त के अधीन जारी की जाएगी.

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वाहन को स्क्रैप कराने पर मिलेगी सब्सिडी
10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन को स्कैप कराने के बाद नए वाहन खरीदने पर दिल्ली सरकार की ओर से सब्सिडी भी दने की पूर्व में घोषणा की जा चुकी है. लोग स्क्रैपिंग एप्लिकेशन https://vscrap.parivahan.gov.in पर जाकर वाहन को स्क्रैप कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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Last Updated :Mar 16, 2024, 1:58 PM IST
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