पटना में अरविंद केजरीवाल केस की सुनवाई, कोर्ट ने दिया ये आदेश
पटना सिविल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने परिवादी को 21 फरवरी को सभी साक्ष्य पेश करने को कहा है.

Published : January 21, 2025 at 5:39 PM IST
पटना: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा बिहार और यूपी के लोगों पर विवादित बयान दिए गए मामले में पटना के सिविल कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था. मामले की मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सीजेएम कोर्ट के द्वारा 21 फरवरी को सुनवाई की तारीख रखी गयी है. मामला दायर करने वाले को सीजेएम कोर्ट ने साक्ष्य के साथ प्रस्तुत होने का निर्देश दिया है.
पटना कोर्ट में केजरीवाल मामले की सुनवाई: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा बीते 9 जनवरी के दिन यूपी और बिहार के लोगों पर दिए गए विवादित बयान पर सोमवार के दिन पेटीशनर वकील बबलू कुमार के द्वारा पटना के सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया गया था. जिस पर मंगलवार के दिन पटना के सिविल कोर्ट के CJM मनीष कुमार उपाध्याय के कोर्ट में सुनवाई हुई.
"न्यायालय के समक्ष सारी बातें रखी गईं, बहस की गई. न्यायालय ने इस केस से संबंधित सभी दस्तावेज अगली तारीख को कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं."- अभिषेक आनंद, अधिवक्ता पेटीशनर
21 फरवरी को होगी अगली सुनवाई: इस सुनवाई में सीजेएम के द्वारा अगली तारीख 21 फरवरी को इस मुकदमे से जुड़े सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. पेटीशनर के अधिवक्ता अभिषेक आनंद के द्वारा मंगलवार को कोर्ट में मुकदमे से जुड़े तमाम बातों को न्यायालय के समक्ष रखा गया. इसके बाद माननीय के द्वारा अगली तारीख देते हुए मुकदमे से जुड़े तमाम दस्तावेजों को प्रस्तुत करने को कहा गया है.
सभी साक्ष्य पेश करने का निर्देश: हालांकि इस मामले पर सीनियर अधिवक्ता ऋषिकेश नारायण सिंह ने बताया कि न्यायालय के समक्ष पेटीशनर के अधिवक्ता के द्वारा मुकदमे से जुड़े तमाम बातों को रखा गया जिसके बाद माननीय न्यायालय के द्वारा अगली तारीख देते हुए यह निर्देश दिया गया है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस मुकदमे से संबंधित सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करें.
क्या है मामला: बीते 9 जनवरी के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा यूपी और बिहार के लोगों पर फर्जी वोटर बता कर टिप्पणी की थी जिसको लेकर पटना के सिविल कोर्ट में पेटीशनर बबलू कुमार के द्वारा परिवाद पत्र दाखिल किया गया था.
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