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चुनाव परिणाम पर लगी अंतरिम रोक के खिलाफ अपील, पक्षकारों से मांगा जवाब - Additional District Court

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 24, 2024, 8:01 PM IST

अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-9 ने अग्रवाल समाज समिति के चुनाव को लेकर दायर अपील पर सुनवाई करते हुए पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.

ISSUED NOTICE TO THE PARTIES,  AGARWAL SAMAJ SAMITI ELECTIONS
चुनाव परिणाम पर लगी अंतरिम रोक के खिलाफ अपील. (Etv Bharat jaipur)

जयपुर. अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-9 ने अग्रवाल समाज समिति के 19 मई को हुए चुनाव के परिणाम जारी करने पर 21 मई को सिविल न्यायालय की ओर से लगाई अंतरिम रोक को लेकर मामले के पक्षकार आनंद गुप्ता व अन्य को नोटिस जारी कर 27 मई तक जवाब देने के लिए कहा है. अदालत ने यह आदेश अग्रवाल समाज सेवा समिति व उसके निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश अग्रवाल की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

अपीलार्थियों के अधिवक्ता पवन शर्मा ने बताया कि सिविल न्यायालय का अंतरिम रोक का आदेश कानूनी तौर पर गलत है. दूसरे पक्ष को सुने बिना अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता. मामले में उनकी ओर से जवाब दे दिया है, लेकिन कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर चले गए हैं, इसलिए चुनाव परिणाम पर लगी अंतरिम रोक हटाकर इस आदेश को रद्द किया जाए.

पढ़ेंः कोर्ट ने अग्रवाल समाज समिति के चुनाव परिणाम घोषित करने पर रोक 27 मई तक के लिए बढ़ाई - Civil Court South Mahanagar

प्रार्थी आनंद गुप्ता के अधिवक्ता ने बताया कि सिविल न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों और चुनाव के दौरान अनियमितता व फर्जीवाड़ा होने पर ही मतगणना व चुनाव परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगाई थी. कोर्ट ने प्रतिवादियों को पाबंद किया था कि वे मतगणना को तत्काल प्रभाव से रोक दें, लेकिन इसके बाद भी प्रतिवादी समाज समिति ने मतगणना जारी रख उसे पूरा किया. यह कोर्ट के आदेश की अवमानना है, जिसे वादी पक्ष ने अवमानना प्रार्थना पत्र के जरिए कोर्ट में चुनौती दे रखी है. कोर्ट ने भी अग्रवाल समाज समिति व उसके मौजूदा अध्यक्ष सहित आठ को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है. अवमानना मामले में भी सिविल न्यायालय 27 मई को सुनवाई करेगी.

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