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4 जून को मतगणना के लिए बनाए गए 29 काउंटिंग सेंटर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए दिशा निर्देश - Guidelines Issued

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 25, 2024, 10:06 PM IST

29 counting centers built in Rajasthan, मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना की तैयारियों के विषय में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने बताया कि 29 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और मतगणना की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कवरेज भी किया जाएगा.

29 counting centers built in Rajasthan
29 काउंटिंग सेंटरों पर होगी मतगणना (ETV BHARAT JAIPUR)

जयपुर. प्रदेश के 25 लोकसभा सीटों और बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना प्रक्रिया और मतगणना केंद्रों की व्यवस्थाओं की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. यहां 29 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, इस बार मतगणना की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कवरेज भी किया जाएगा. मतगणना प्रक्रिया को लेकर शनिवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए.

4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मतगणना होगी. इसे लेकर शनिवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना की तैयारियों के विषय में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. गुप्ता ने भीषण गर्मी को देखते हुए सभी 29 मतगणना केंद्रों पर कूलिंग की समुचित व्यवस्था और पूरे मतगणना स्थल पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि मतगणना कार्मिकों और काउंटिंग एजेंट्स की सुविधा के लिए प्रत्येक मतगणना कक्ष में शीतल पेयजल, मेडिकल किट और कूलर की व्यवस्था की जाए.

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वहीं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों की ओर से नामित मतगणना एजेंट्स की सूचियां 31 मई शाम 5 बजे तक प्राप्त कर लें. संबंधित रिटर्निंग अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एजेंट्स की योग्यता की जांच कर सूचियों को अंतिम रूप दें. वहीं उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों को मतगणना केंद्र में सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए.

मतगणना से पहले सभी सीयू, वीवीपैट मशीनों और संबंधित दस्तावेजों को स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर काउंटिंग हॉल तक लाने और मतगणना के बाद वापस स्ट्रॉन्ग रूम तक ले जाने की कार्रवाई की निर्बाध सीसीटीवी कवरेज की जाएगी. इस अवधि की सीसीटीवी कवरेज उम्मीदवार या फिर उनके एजेंट मतगणना हॉल में टीवी/ मॉनिटर पर भी देख सकेंगे. काउंटिंग हॉल में संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरा और वीडियोग्राफी तारीख और समय की मोहर के साथ कवरेज की जाएगी. हालांकि किसी भी परिस्थिति में ईवीएम या मतपत्रों पर प्रदर्शित वास्तविक वोटों की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी.

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुलिस प्रशासन मतगणना के विषय में अफवाहों को प्रभावहीन करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाओं के आदान-प्रदान पर निगरानी रखेगा और किसी भी प्रकार की भ्रामक, आपत्तिजनक पोस्ट पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. मतगणना के दौरान और चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग, पुलिस बंदोबस्त, पार्किंग व्यवस्था जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट की ओर से धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार मतगणना के बाद विजय जुलूस, हर्ष फायरिंग, डीजे वाहन का प्रयोग, वाहन रैली पर रोक रहेगी. मतगणना के दिन को पूरे राज्य में ड्राइ डे घोषित किया गया है.

इसे लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने राज्य में 25 लोकसभा क्षेत्रों के मतगणना प्रक्रिया और मतगणना केंद्र की व्यवस्था के बारे में शनिवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की. इस दौरान गुप्ता ने बताया कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना शुरू होगी. डाक मतपत्रों के परिणाम की घोषणा अभ्यर्थी वार की जाएगी. पोस्टल बैलेट की मतगणना के आधे घण्टे बाद सुबह 8:30 बजे ईवीएम से मतगणना शुरू होगी. प्रत्येक राउंड पूरा होने पर नियमानुसार उस राउंड के परिणाम की घोषणा की जाएगी और अगले राउंड की गिनती शुरू होगी.

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मतगणना हॉल के बाहर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहेगी और किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के कमरे में प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी. मतों की गिनती व्यवस्थित तरीके से करवाना सुनिश्चित करने के लिए आरओ पूरी व्यवस्था और अनुशासन रखेंगे. मतगणना केंद्र के अंदर आयोग के पर्यवेक्षकों और काउंटिंग डाटा प्रसारित करने के आधिकारिक उपयोग के लिए आवश्यक उपकरणों के अलावा किसी भी मोबाइल फोन, आई-पैड, लैपटॉप या फिर किसी भी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण की अनुमति नहीं होगी. रिटर्निंग अधिकारी किसी भी राजनीतिक व्यक्ति, मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी से निर्देश प्राप्त नहीं करेंगे. न ही किसी तरह का पक्षपात करेंगे. मतगणना स्थल में प्रवेश के लिए वैध प्राधिकार-पत्र होने के बावजूद यदि आरओ को मतगणना हॉल में किसी व्यक्ति की उपस्थिति के बारे में उचित संदेह है, तो वो उसकी तलाशी ले सकेगा.

प्रवीण गुप्ता ने बताया कि ईवीएम के माध्यम से डाले गए मतों की गिनती 4 हजार 33 राउंड में पूरी होगी. मतगणना के लिए कुल 235 कक्ष होंगे, जबकि पोस्टल बैलट के लिए 62 कक्ष होंगे. ईवीएम के मतों की गणना के लिए 2 हजार 713 टेबल्स और पोस्टल बैलेट और ईटीबीपीएस से डाले गए मतों की गणना के लिए 800 टेबल्स लगाई जाएंगी. उन्होंने कहा कि मतगणना टेबल्स के लिए कुल 3 हजार 500 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं. प्रदेश में मतगणना के लिए 1 हजार 200 से ज्यादा एआरओ की ट्रेनिंग हो चुकी है. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कुल 56 मतगणना पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं.

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