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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 58 हजार का लगाया जुर्माना - Imprisonment and Fine to Rapist

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 11, 2024, 7:31 AM IST

नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को पॉस्को न्यायालय क्र.स. 2 बूंदी ने 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 58 -58 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

IMPRISONMENT AND FINE TO RAPIST
दुष्कर्म के आरोपियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास (Etv Bharat)

बूंदी. पॉक्सो कोर्ट बूंदी ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के दो आरोपियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने साथ ही 58-58 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. करीब एक साल पहले नाबालिग ने नैनवां थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई.

विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने बताया कि 23 मई 2023 को पीड़िता ने अपने पिता के साथ नैनवां थाने में रिपोर्ट दी थी कि 22 मई 2023 को रात्रि 11 बजे जब वो वाशरूम करने गई थी तभी मोटर साइकिल पर मुंह पर कपड़ा बांधे दो व्यक्ति आए और उन्होंने उसका मुंह दबाकर जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर कहीं ले गए, और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया.

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20 गवाह और 34 दस्तावेज हुए पेश : उन्होंने बताया कि प्रकरण में मामला दर्ज कर नैंनवां पुलिस ने पॉक्सो न्यायालय में चालान पेश किया, जहां प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए न्यायालय पॉक्सो क्रम 02 न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने अभियुक्तगण जीतू पुत्र राम अवतार मीणा निवासी बिलौता जिला टोंक और विजेंद्र पुत्र धनराज मीणा निवासी पागड़ी जिला टोंक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अभियुक्तों पर 58-58 हजार का अर्थदंड भी लगाया. उक्त प्रकरण में पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 20 गवाह व 34 दस्तावेज प्रदर्शित करते हुए कठोर सजा की मांग की थी.

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