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खाने के बाद कस्टमर को फ्री में नहीं दिया पानी, भरना पड़ा जुर्माना - Hyderabad restaurant

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Apr 10, 2024, 1:17 PM IST

Updated : Apr 10, 2024, 1:39 PM IST

Hyderabad restaurant- हैदराबाद के एक रेस्तरां ने ग्राहक को मुफ्त पानी देने से किया इनकार कर दिया, जिसके बाद रेस्तरां को उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-III के ओर से 5,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

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नई दिल्ली: हाल के दिनों में जल संकट ने लोगों को परेशान कर रखा है. बेंगलुरू में पानी समस्या के बाद अब हैदराबाद में भी पानी की किल्लत हो रही है. हैदराबाद से एक मामला सामने आया है, जो जरा हट के है. बता दें, एक रेस्तरां ने कस्टमर को फ्री में पानी देने से इनकार कर दिया और साथ ही जबरन सर्विस चार्ज भी वसूले. इसके बाद रेस्तरां को ग्राहक को मुआवजा के तौर पर 5,000 रुपये भरना पड़ा है.

क्या है मामला?
हैदराबाद में ग्राहक की प्लास्टिक सामग्री से एलर्जी के कारण नियमित पानी का अनुरोध किया, लेकिन रेस्तरां के कर्मचारियों ने इनकार कर दिया. इसके चलते उस शख्स ने रेस्टोरेंट की खुद की लेबल वाली 500 एमएल की पानी की बोतल 50 रुपये में खरीदी. रेस्तरां ने 31.50 रुपये की राशि का सेवा शुल्क लगाया और बिल पर 5 फीसदी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जो कि 630 रुपये था, जिससे यह बढ़कर 695 रुपये हो गया.

इसके बाद ग्राहक ने रेस्तरां पर पानी ना उपलब्ध कराए जाने और सेवा शुल्क लगाए जाने के विरोध में केस कर दिया, जिसके बाद ग्राहक को मुआवजे के तौर पर 5000 रुपये मिले. हैदराबाद में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-III ने जुबली हिल्स में स्थित रेस्तरां को 45 दिनों के भीतर ग्राहक को मुआवजा देने का निर्देश दिया है.

आयोग के आदेश में क्या कहा गया?
बता दें कि आयोग ने रेस्तरां को जीएसटी के साथ सेवा शुल्क वापस करने और ग्राहक को 5,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया. रेस्तरां को 45 दिनों के भीतर 1,000 रुपये की मुकदमेबाजी लागत को कवर करने के लिए भी कहा गया था. यह तेलंगाना सरकार के एमए एंड यूडी विभाग द्वारा पिछले साल अनिवार्य किए जाने के बाद आया है कि जीएचएमसी के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी होटलों, रेस्तरां और भोजनालयों को मुफ्त में शुद्ध पानी और एमआरपी पर बोतलबंद पानी उपलब्ध कराना होगा.

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Last Updated : Apr 10, 2024, 1:39 PM IST
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