नई दिल्ली: हमारे देश में लोगों को सोना कितना पसंद है ये तो सभी जानते हैं. उम्र और इनकम की परवाह किए बिना लोग सोना खूब खरीदने में दिलचस्पी दिखाते हैं. अमीर जितना चाहें उतना सोना खरीदते हैं, तो आम लोग अपने स्तर के हिसाब से सोना खरीदते हैं. लेकिन.. क्या आप जानते हैं कि कानून के मुताबिक देश में एक व्यक्ति के पास कितना सोना होना चाहिए..? यदि वह सीमा पार हो गई तो क्या होगा? आइए इस खबर में ऐसे सवालों के जवाब ढूंढते हैं.
कानून के मुताबिक कितना हो सकता है सोना?
आयकर अधिनियम के अनुसार, व्यक्तियों द्वारा रखे गए सोने पर कुछ प्रतिबंध हैं. इस कानून के मुताबिक व्यक्ति एक निश्चित मात्रा में सोना रख सकता है. अगर उनके पास इससे ज्यादा सोना है तो उन्हें इसका हिसाब-किताब दिखाना होगा. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 यह स्पष्ट करती है. जब आयकर अधिकारी तलाशी लेते हैं.. अगर आपको सीमा से अधिक सोना मिलता है. तो उन्हें आपको बताना होगा कि उन्हें यह कैसे मिला. उससे संबंधित दस्तावेज दिखाने होंगे. विरासत में मिली ज्वेलरी के मामले में.. उपहार के रूप में मिले दस्तावेज भी दिखाने होंगे. जैसे.. सोना आपका होने का सबूत कुछ भी नहीं है. अन्यथा सरकार के पास जब्त करने की शक्ति है.
एक व्यक्ति के पास कितना सोना हो सकता है?
व्यक्तियों के पास कितना सोना होना चाहिए इसके लिए विशेष नियम बनाए गए. वे सभी के लिए समान नहीं हैं. प्रत्येक व्यक्ति अलग है. एक विवाहित महिला को अपने पास 500 ग्राम तक सोना रखने का अधिकार है. इससे जुड़े दस्तावेज किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है. यदि इससे अधिक है तो संबंधित दस्तावेज दिखाने होंगे.
अविवाहित महिलाओं की बात करें तो उनके पास 250 ग्राम तक सोना हो सकता है. पुरुषों के पास तो और भी कम अधिकार हैं. इनमें 100 ग्राम तक सोना हो सकता है. चाहे विवाहित हो या अविवाहित, कोई भी 100 ग्राम की सीमा से अधिक नहीं हो सकता. अगर सीमा पार हो गई है तो दस्तावेज दिखाने होंगे. कभी-कभी न केवल दस्तावेज, बल्कि आय के संबंधित स्रोत भी दिखाने होते है.