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मकान के विवाद में 2 सगे भाइयों को मार डाला था, 9 साल बाद एक ही परिवार के 10 लोगों को आजीवन कारावास

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 1, 2024, 9:10 AM IST

सहारनपुर में मकान के विवाद में गोली मारकर दो भाइयों की हत्या कर दी गई थी. मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. कोर्ट ने एक ही परिवार के 10 लोगों को उम्रकैद (double murder 10 convicts life imprisonment) की सजा सुनाई है.

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सहारनपुर : देवबंद इलाके के एक गांव में 9 साल पहले मकान के विवाद में दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. मामले में 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे. मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक ललित नारायण झा ने 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई. सभी दोषी एक ही कुनबे के हैं. ये आपस में भाई हैं. इन पर अर्थदंड भी लगाया गया है.

सहायक शासकीय अधिवक्ता सोनवीर सिंह ने बताया कि घटना देवबंद के गांव थीतकी में हुई थी. यहां के रहने वाले दो सगे भाई सनव्वर (35) और आलमगीर (40) पुत्र खुर्शीद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुस्तैनी मकान के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया था. घटना 28 नवंबर 2014 को हुई थी. पीड़ित परिवार के सदस्य मुकर्रम अली ने गांव के ही सरफराज, सरताज, सत्तार पुत्र इकराम, उस्मान, लुकमान, शानू पुत्र इस्लाम, सय्यद पुत्र इमरान, गय्यूर व मशरूर पुत्र इरफान और इनके चाचा सलीम समेत कुल 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था. एक आरोपी घटना के दौरान नाबालिग था, जबकि एक आरोपी की मौत हो चुकी है.

पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. पीड़ित पक्ष ने मजबूती के साथ पैरवी की. घटना के करीब नौ साल बाद बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक ललित नारायण झा ने वारदात में शामिल 10 आरोपियों को दोषी करार दिया. सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोषी एक ही परिवार के हैं. ये आपस में भाई लगते हैं. वहीं घटना के दौरान नाबालिग रहे एक आरोपी को कोर्ट ने राहत दी है. अदालत के फैसले का पीड़ित परिवार ने स्वागत किया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों पर दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

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