त्रिची/चेन्नई : तमिलनाडु में भाजपा राज्य कार्यकारी समिति की सदस्य सौधा मणि को दंगा भड़काने समेत अन्य धाराओं के तहत बुधवार को गिरफ्तार किया गया. हालांकि, अदालत ने उन्हें बाद में जमानत दे दी. सौधा मणि पहले एक शिक्षक और समाचार वाचक के रूप में काम कर चुकी हैं. साथ ही, सौधा मणि वर्तमान में एक महिला उद्यमी के रूप में काम करती हैं.
केरल की मूल निवासी सौधा मणि 2017 में तत्कालीन तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष तमिलिसाई सुंदरराजन की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुईं थीं. ज्ञात हो कि भाजपा कार्यकारी समिति की सदस्य सौधा मणि ने पहले भी कथित रूप से धार्मिक दंगों को भड़काने के लिए अपने 'एक्स' हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था. उन्हें चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच विभाग ने गिरफ्तार कर लिया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया था.
वर्तमान मामले में त्रिची डीएमके सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आईटी विंग ने सौधा मणि के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में कहा कि सौधा मणि ने सोशल मीडिया पर स्कूली लड़कियों के शराब पीने का एक वीडियो पोस्ट करके यह अपमानजनक राय फैलाया कि डीएमके शासन में बहुत अधिक शराब और नशीली दवाओं का दुरुपयोग होता है.
इस शिकायत के आधार पर सौधा मणि को 6 मार्च को चेन्नई में त्रिची साइबर अपराध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने सौधा मणि के खिलाफ दंगा भड़काने (153), सार्वजनिक शांति भंग करने और अफवाह फैलाने समेत भारतीय दंड संहिता की पांच धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. इसके बाद उन्हें त्रिची के क्रिमिनल कोर्ट नंबर 2 में जज बालाजी के समक्ष पेश किया गया. न्यायाधीश बालाजी ने कहा कि शिकायत में कोई दम नहीं है. सौधा मणि की न्यायिक हिरासत खारिज कर दी और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया.