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सुप्रीम कोर्ट ने 'आप' को 15 जून तक पार्टी कार्यालय खाली करने का दिया आदेश

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By PTI

Published : Mar 4, 2024, 4:37 PM IST

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय को खाली करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इसके लिए 15 जून तक की समय सीमा तय की है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्यू में कार्यालय खाली करने के लिए 15 जून, 2024 तक का समय दिया है. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आप से पार्टी कार्यालयों के वास्ते भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा है. पीठ ने भूमि एवं विकास कार्यालय से आप के अनुरोध पर विचार करने और 4 सप्ताह के भीतर अपना निर्णय बताने के लिए भी कहा है.

उन्होंने कहा कि आप के पास जमीन पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आप देश की छह राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है. सिंघवी ने कहा, 'वे हमें बता रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमें कुछ नहीं मिलता है. मुझे बदरपुर दिया गया है, जबकि बाकी सभी लोग बेहतर स्थानों पर हैं.'

अदालत ने कहा, 'आसन्न आम चुनावों के मद्देनजर परिसर खाली करने के लिए 15 जून, 2024 तक का समय दिया गया है ताकि जिला न्यायपालिका के पदचिह्न का विस्तार करने के लिए आवंटित भूमि का उपयोग शीघ्र आधार पर किया जा सके. शीर्ष अदालत ने पहले दिल्ली सरकार और दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को राउज एवेन्यू में एचसी को आवंटित भूमि पर आप द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था.

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