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सुप्रीम कोर्ट ने कविता की राहत बरकरार रखी, 13 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक

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By IANS

Published : Feb 28, 2024, 9:46 PM IST

SC extends protection : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बीआरएस एमएलसी के. कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई से सुरक्षा 13 मार्च तक बढ़ा दी है. पढ़ें पूरी खबर...

Delhi Excise Policy case
बीआरएस एमएलसी के कविता

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामले में बीआरएस एमएलसी के. कविता को राहत दी. सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता की गिरफ्तारी पर रोक 13 मार्च तक बढ़ा दी है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के अनुरोध पर न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को दो सप्ताह के बाद बोर्ड पर सूचीबद्ध करने का आदेश दिया.

पिछली सुनवाई में वित्तीय जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता उनके द्वारा जारी किए गए समन से बच रही हैं. ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया था कि वह समन से बच रही हैं, पेश नहीं हो रही हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कविता को अंतरिम राहत देते हुए, पिछले साल सितंबर में ईडी से कहा था कि वह आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ चल रही जांच में लिस्टिंग की अगली तारीख तक उनकी उपस्थिति पर जोर न दे. बीआरएस नेता और केसीआर की बेटी के. कविता ने उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की है.

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