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मद्रास हाईकोर्ट: डी3 मूवी के निर्देशक को एक महीने की जेल की सजा - Madras HC director jail

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Apr 7, 2024, 8:34 AM IST

Madras high court order one-month jail sentence for the director of D3 Movie
मद्रास हाईकोर्ट: डी3 मूवी के निर्देशक को एक महीने की जेल की सजा

Madras HC D3 Movie director jail: अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए फिल्म 'डी3' को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने वाले निर्देशक को मद्रास हाईकोर्ट ने एक महीने की जेल की सजा का आदेश दिया.

चेन्नई: पिछले साल एक्टर प्राजिन पद्मनाभन की फिल्म 'टी3' रिलीज हुई थी. इस फिल्म का निर्देशन डायरेक्टर बालाजी ने किया था. इस फिल्म का निर्माण मनोज ने किया और इस फिल्म को बनाने के लिए निर्माता मनोज को सैमुअल गोडसन से 4 करोड़ रुपये मिले. उन्होंने फिल्म के 60 फीसदी राइट्स सैमुअल को देने का एग्रीमेंट भी साइन किया.

सैमुअल गोडसन द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने के आरोप में दायर मामले में हाईकोर्ट ने फिल्म 'डी3' की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज पर रोक लगा दी थी और फिल्म के राजस्व का विवरण अदालत में जमा करने का आदेश दिया. इस बीच सैमुअल गोडसन ने निर्देशक बालाजी और निर्माता मनोज के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​का मामला दायर किया और आरोप लगाया कि उन्होंने (बालाजी और मनोज) अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए फिल्म को ओटीटी पर पोस्ट किया.

सैमुअल गोडसन द्वारा दायर मामले में दावा किया गया कि उन्होंने अनुबंध का उल्लंघन करते हुए फिल्म रिलीज की. हाईकोर्ट ने फिल्म 'डी3' की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज पर रोक लगाने का आदेश दिया था और फिल्म के राजस्व का विवरण अदालत में जमा करने का आदेश दिया था. मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश वेल मुरुगन ने निर्देशक और निर्माता को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया.

इसके बाद निर्देशक बालाजी अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए. अदालत के आदेश की अवहेलना में फिल्म को ओटीटी साइट पर पोस्ट करने की बात स्वीकार करने के बाद, न्यायाधीश ने उन्हें एक महीने की जेल की सजा सुनाई. न्यायाधीश ने पंजीकरण विभाग को निर्माता मनोज के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया. वह अदालत में उपस्थित नहीं हुए. उन्होंने मामले की सुनवाई 24 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है.

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