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कल आधे दिन बंद रहेगा जेआईपीएमईआर, मद्रास हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का किया निपटारा

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By IANS

Published : Jan 21, 2024, 3:47 PM IST

Madras HC
मद्रास हाईकोर्ट

Half day closure of JIPMER : जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जेआईपीएमईआर) सोमवार को आधे दिन बंद रहेगा. इसे लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसका निपटारा मद्रास हाईकोर्ट ने कर दिया है.

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने रविवार को जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जेआईपीएमईआर) को सोमवार (22 जनवरी) को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए दोपहर 2.30 बजे तक बंद करने के खिलाफ पुडुचेरी के आर. राजा की जनहित याचिका का निपटारा कर दिया.

जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए रविवार को मद्रास उच्च न्यायालय की एक विशेष बैठक आयोजित की गई क्योंकि यह अत्यावश्यक प्रकृति की थी. मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एसएस गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती की पहली पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा अदालत को आश्वासन दिए जाने के बाद जनहित याचिका का निपटारा कर दिया कि संस्थान में आपातकालीन मामलों से निपटने के लिए सभी आवश्यक चिकित्सा सेवाएं सोमवार को उपलब्ध होंगी.

केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए.आर.एल. सुंदरेसन ने अदालत को आश्वासन दिया कि जो इलाज किया जाना है वह किया जाएगा. उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट की खंडपीठ को बताया कि सभी आपातकालीन स्कैन किए जाएंगे.

सुंदरेसन ने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि सभी नियोजित सर्जरी को अगले जल्द से जल्द उपलब्ध स्लॉट के लिए पुनर्निर्धारित किया जाएगा और कहा कि सर्जरी के लिए निर्धारित सभी मरीजों को तारीखों के बदलाव के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया है.

उन्होंने यह भी कहा कि आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए एक समर्पित कार्यबल तैनात किया गया है. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि सोमवार को कोई वैकल्पिक सर्जरी निर्धारित नहीं थी.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ वकील जी. प्रकाश ने कहा कि अगर 22 जनवरी की सुबह निर्धारित सर्जरी नहीं की गई तो मरीजों को परेशानी होगी. उन्होंने कहा कि इससे जेआईपीएमईआर में पहले से ही मामलों का बैकलॉग बढ़ जाएगा. अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को दर्ज किया और जनहित याचिका का निपटारा कर दिया.

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