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अपहरण मामले में एचडी रेवन्ना को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने दी सशर्त जमानत - HD Revanna granted conditional bail

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2024, 7:55 PM IST

Updated : May 13, 2024, 8:28 PM IST

HD Revanna granted bail: पिछले पांच दिनों से बेंगलुरु की परप्पाना अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद एचडी रेवन्ना को आखिरकार राहत मिल गई. जन प्रतिनिधियों की एक विशेष अदालत ने पीड़िता के अपहरण मामले में गिरफ्तार जेडीएस विधायक रेवन्ना को अपहरण मामले में सशर्त जमानत दे दी है.

JDS MLA HD Revanna granted bail
एचडी रेवन्ना (IANS)

बेंगलुरु: जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना को महिला अपहरण मामले में कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई. निचली अदालत ने एचडी रेवन्ना को 5 लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी है. अदालत ने रेवन्ना को दो निजी जमानतदार भी पेश करना पड़ा. खबर के मुताबिक, अगर उन्हें (एचडी रेवन्ना) जमानत मिल भी गई तो इस बात पर संदेह है कि वह आज (13 मई) रिहा हो पाएंगे. उनके कल (14 मई) जेल से रिहा होने की संभावना है. बता दें कि, एचडी रेवन्ना के बेटे सांसद प्रज्वल रेवन्ना लीक हुए अश्लील वीडियो से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी हैं.

एचडी रेवन्ना को कोर्ट से सशर्त जमानत
पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना, जिन्हें 4 मई को पीड़ित महिला के कथित अपहरण मामले में गिरफ्तार किया गया था. उन्हें शुरू में चार दिनों के लिए एसआईटी की हिरासत में भेजा गया था. हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद पिछले बुधवार को उन्हें 17वीं एसीएमएम कोर्ट के न्यायाधीश रवींद्र कुमार बी कट्टीमनी के समक्ष पेश किया गया था. इसके बाद न्यायाधीश ने 14 मई तक न्यायिक हिरासत का आदेश दिया.

एसआईटी पुलिस ने किया था गिरफ्तार
बता दें कि, पीड़ित महिला के बेटे ने मैसूर के केआर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी मां का अपहरण कर लिया गया है. इस संबंध में दर्ज मामले में अदालत से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद रेवन्ना को एसआईटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद रेवन्ना ने इस संबंध में जमानत के लिए बेंगलुरु की विशेष जन प्रतिनिधियों की अदालत में अर्जी दाखिल की थी.

कोर्ट की शर्तें
मामले की सुनवाई करने वाली अदालत ने इसे सोमवार (आज) तक के लिए स्थगित कर दिया था. आज (13 मई) सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति संतोष गजानन भट्ट ने शाम को फैसला सुनाया. कोर्ट ने रेवन्ना की जमानत अर्जी मंजूर कर ली और कुछ शर्तें भी लगा दीं. शर्तों के मुताबिक, उन्हें (रेवन्ना) जमानत पर सशर्त रिहाई के लिए दो निजी जमानतदार पेश करने की बात कही गई. साथ ही 5 लाख रुपये के बॉन्ड, सबूत नष्ट नहीं करने और एसआईटी की जांच में सहयोग करने की बात कही गई. इसके अलावा कोर्ट ने रेवन्ना को केआर नगर में प्रवेश नहीं करने को कहा है.

क्या बोले रेवन्ना के वकील
वहीं, दूसरी तरफ मीडिया से प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री के वकील श्रीनिवास ने कहा कि एचडी रेवन्ना को जमानत दे दी गई है. आदेश की कॉपी मिलने के बाद लगाई गई शर्तों को देखते हुए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी. उन्होंने कहा, 'चूंकि आज देर हो चुकी है, इसलिए रेवन्ना को कल जेल अधिकारियों को आदेश की प्रति दिखाकर जेल से रिहा कर दिया जाएगा.'

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Last Updated : May 13, 2024, 8:28 PM IST
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