ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: आठ साल से हिरासत में था आरोपी, सुप्रीम कोर्ट से आखिरकार मिली जमानत

author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Feb 28, 2024, 5:20 PM IST

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court, Supreme Court News, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 से जेल में बंद एक आरोपी को जमानत दे दी है. जानकारी के अनुसार शीर्ष अदालत ने हिरासत की विस्तारित अवधि और मामले में मुकदमें की कार्यवाही की धीमी गति को देखते हुए यह निर्णय लिया.

श्रीनगर: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अर्जुन कट्टल को जमानत दे दी है, जिन्हें लगभग आठ वर्षों से हिरासत में रखा गया था. शीर्ष अदालत द्वारा कट्टल की हिरासत की विस्तारित अवधि और मामले में मुकदमे की कार्यवाही की धीमी गति पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया.

2024 की अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए अर्जुन कट्टल की याचिका 30 दिसंबर, 2023 के बीए नंबर 146/2023 में अंतिम निर्णय और आदेश में निहित थी, जैसा कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय द्वारा जम्मू में पारित किया गया था.

रंजीत कुमार, सिमंता कुमार, बिपिन कुमार झा, मिथलेश कुमार, जया किरण, ज्योति सिंह और डॉ. प्रताप सिंह नर्वल सहित कई वकीलों के प्रतिनिधित्व में, कट्टल ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की थी. सुनवाई के दौरान जस्टिस राजेश बिंदल और संदीप मेहता के साथ जस्टिस बीआर गवई ने मामले की अध्यक्षता की.

उन्होंने देखा कि उच्च न्यायालय में शीघ्र विचार के लिए पिछले अनुरोध के बावजूद, मामले को सूचीबद्ध करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय को सीधे याचिका पर विचार करना पड़ा. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 'याचिकाकर्ता लगभग आठ वर्षों से जेल में बंद है.'

अदालत ने आगे कहा कि 'इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और जिस गति से मुकदमा चल रहा है, हम जमानत देने के इच्छुक हैं.' इस बयान में कट्टल को लंबे समय तक हिरासत में रखने की अदालत की स्वीकृति और त्वरित समाधान की तात्कालिकता पर जोर दिया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में, ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अधीन, पुलिस स्टेशन डोमाना, जिला जम्मू में दर्ज 28 मार्च, 2015 की एफआईआर के संबंध में अर्जुन कट्टल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत ने विशेष अनुमति याचिका और मामले से संबंधित किसी भी लंबित आवेदन का भी निपटारा कर दिया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.