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जम्मू-कश्मीर : एसआईयू ने एनआईए कोर्ट में आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 14, 2024, 7:23 PM IST

SIU presented charge sheet against terrorists in NIA court
एसआईयू ने एनआईए कोर्ट में आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया

SIU Presents Chargesheet Against Militant : जम्मू कश्मीर की एसआईयू ने दो आतंकवादियों के खिलाफ एनआईए कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया. हालांकि इनमें से एक आतंकवादी की मौत हो चुकी है जबकि एक फरार है.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस की विशेष जांच इकाई (एसआईयू) ने श्रीनगर में गुरुवार को 2022 के एक मामले में दो आरोपी आतंकवादियों के खिलाफ एनआईए कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया. इस संबंध में पुलिस स्टेशन सौरा, श्रीनगर में एफआईआर संख्या 39/2022 धारा 7/27 ए अधिनियम, 302 आईपीसी, 13, 16, 18, 20 और 38 यूए (पी) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च 2024 तय की है.

बताया जाता है कि आरोपपत्र संख्या 03/2024, श्रीनगर में एनआईए की अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया. आरोपपत्र में पहचाने गए आरोपी आतंकवादियों में बदरागुंड गांदरबल के रहने वाले हबीबुल्लाह पर्रे के बेटे आदिल अहमद पर्रे और रेडवानी पाईन काइमोह कुलगाम के स्वर्गीय अब्दुल रशीद डार के बेटे बासित अहमद डार शामिल हैं.

हालांकि,आरोपी आतंकवादियों में से एकआदिल अहमद पर्रे को मृत बताया गया है. वहीं बासित अहमद डार अभी भी फरार है. इस बारे में पुलिस ने कोर्ट से अपील की है कि पर्रे को समाप्त माना जाए और डार के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 299 के तहत कार्रवाई की जाए.

बता दें कि अभी हाल ही में केंद्र ने नईम अहमद खान के नेतृत्व वाले जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट (जेकेएनएफ) पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत पांच साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. इस बारे में गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि गठन राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में लगा हुआ था. अधिसूचना में कहा गया है, 'जेकेएनएफ के नेता और सदस्य आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने, जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों पर निरंतर पथराव सहित गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शनकारियों को संगठित करने में शामिल रहे हैं.'

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