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दुनिया के कई देशों में पहले से ही लागू है 'वन नेशन वन इलेक्शन' का फॉर्मूला, जानिए कैसी होती है प्रक्रिया

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 14, 2024, 6:55 PM IST

Updated : Mar 15, 2024, 12:07 PM IST

HLC report highlights :पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा भारत में एक साथ चुनाव की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट में अफ्रीका, एशिया और यूरोप के देशों का हवाला दिया है. जो 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की प्रक्रिया का पालन करते हैं. पढ़ें ईटीवी भारत के अरुणिम भुइयां की रिपोर्ट...

HLC report highlights best international practices in holding simultaneous polls
दुनिया के कई देशों में पहले से ही लागू है 'वन नेशन वन इलेक्शन' का फॉर्मूला

नई दिल्ली : पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई पावर्ड कमेटी ने 14 मार्च को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है. गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई इस रिपोर्ट में पैनल ने पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति के सभी सदस्यों की राय है कि एक साथ चुनाव कराया जाना चाहिए. बता दें, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराए जाने का प्रस्ताव है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिलहाल भारत में संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव अलग-अलग ऑर्गनाइज किए जाते हैं.

21-खंड, 18,000 से अधिक पन्नों की इस रिपोर्ट में 'बेंचमार्किंग सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं' नामक एक अध्याय में दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, इंडोनेशिया और फिलीपींस में एक साथ होने वाली चुनाव प्रक्रिया की रूपरेखा दी गई है. पीटीआई भाषा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति ने पहले कदम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की तथा इसके बाद 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की.

समिति की रिपोर्ट के अनुसार एक साथ चुनाव सब्जेक्ट पर गौर करने के दौरान अन्य देशों की प्रक्रियाओं का भी तुलनात्मक विश्लेषण किया गया. इसका उद्देश्य चुनावों में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का अध्ययन करना और उन्हें अपनाना था. रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में मतदाता नेशनल असेंबली (संसद) और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए एक साथ मतदान करते हैं. हालांकि, वहां नगर निकाय चुनाव पांच साल के अंतराल पर प्रांतीय चुनाव से अलग होते हैं.

इसमें कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में 29 मई को आम चुनाव होंगे जिसमें संसद के साथ ही प्रत्येक प्रांत के विधानमंडल के लिए मतदान किया जाएगा. समिति की रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन में आनुपातिक चुनावी प्रणाली व्यवस्था है, जिसके तहत राजनीतिक दलों को उन्हें मिले मतों के आधार पर निर्वाचित सदन में सीट सौंपी जाती है. इसमें कहा गया है कि उनके यहां ऐसी प्रणाली है जहां संसद (रिक्सडैग), काउंटी परिषदों और नगर परिषदों के लिए चुनाव एक साथ होते हैं. ये चुनाव हर चार साल में सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं जबकि नगरपालिका चुनाव हर पांच साल में एक बार सितंबर में दूसरे रविवार को होते हैं.

इस समिति के सदस्य सुभाष सी कश्यप ने जर्मनी में संसद द्वारा चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया के अलावा अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के मॉडल का समर्थन किया. रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने उस प्रक्रिया के बारे में भी बताया जो जापान में अपनाई जाती है. जापान में, प्रधानमंत्री को पहले संसद द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसके बाद सम्राट उन्हें मंजूरी देते हैं. उन्होंने जर्मन या जापानी मॉडल के समान एक मॉडल अपनाने की वकालत की. इंडोनेशिया में 2019 से एक साथ चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विधायी निकायों के सदस्य एक ही दिन चुने जाते हैं.

रिपोर्ट में नामित पहला देश दक्षिण अफ्रीका है
रिपोर्ट बताती है कि विधानसभा के सदन या निचले सदन और प्रांतीय परिषदों का चुनाव एकल-सदस्यीय चुनावी प्रभागों में फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट वोटिंग द्वारा किया जाता है. राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनावी प्रणाली 'पार्टी-सूची आनुपातिक प्रतिनिधित्व' पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि पार्टियों को चुनावी समर्थन के अनुपात में प्रतिनिधित्व किया जाता है. हर पांच साल में प्रांतीय और नगरपालिका परिषदों के लिए चुनाव होते हैं.

सीधे शब्दों में कहें तो, दक्षिण अफ्रीका में नेशनल असेंबली (भारत की लोकसभा के बराबर) और प्रांतीय विधानसभाओं (भारत की राज्य विधानसभाओं के बराबर) के सदस्यों का चुनाव करने के लिए हर पांच साल में आम चुनाव होते हैं. नगरपालिका चुनाव अलग-अलग होते हैं, आम तौर पर हर पांच साल में भी, हालांकि वे राष्ट्रीय चुनावों के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं. दक्षिण अफ़्रीका राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनावों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का पालन करता है. इसका मतलब यह है कि पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात के आधार पर नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं में सीटें दी जाती हैं.

नेशनल असेंबली के चुनावों में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का प्रत्येक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक मतदान कर सकता है, जिसमें (2014 के चुनाव के बाद से) दक्षिण अफ्रीका के बाहर रहने वाले लोग भी शामिल हैं. प्रांतीय विधायिका या नगरपालिका परिषद के चुनावों में, केवल प्रांत या नगर पालिका के भीतर रहने वाले लोग ही मतदान कर सकते हैं. स्वतंत्र चुनाव आयोग (आईईसी) दक्षिण अफ्रीका में चुनावों के प्रबंधन और निगरानी के लिए जिम्मेदार निकाय है. यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संविधान द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है.

दक्षिण अफ़्रीका में प्रत्येक मतदाता को मतदान के लिए पंजीकरण के समय मतदाता के निवास के आधार पर एक मतदान जिला सौंपा जाता है. प्रत्येक मतदान जिला विशिष्ट रूप से एक ही मतदान केंद्र से जुड़ा हुआ है। जो मतदाता चुनाव के दिन अपने पंजीकृत जिले से बाहर हैं वे दूसरे मतदान केंद्र पर मतदान कर सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होती है. चुनाव प्रक्रिया के बाहर मतदान जिलों का कोई महत्व नहीं है, और कुशलतापूर्वक चुनाव की योजना बनाने और प्रशासन करने के उद्देश्य से जिले की सीमाएं खींची जाती हैं.

शहरी मतदान जिलों को 7.5 किमी के दायरे में लगभग 3,000 की आबादी के लिए तैयार किया गया है, और ग्रामीण मतदान जिलों को 10 किमी के दायरे में लगभग 1,200 की आबादी के लिए तैयार किया गया है. 2019 तक, देशभर में 22,933 मतदान जिले थे. जिले की सीमाएं चुनाव आयोग के परिसीमन निदेशालय द्वारा निर्धारित की जाती हैं, और प्रत्येक चुनाव से पहले उनकी समीक्षा और समायोजन किया जाता है. एचएलसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 29 मई, 2024 को दक्षिण अफ्रीका में एक नई नेशनल असेंबली के साथ-साथ प्रत्येक प्रांत के लिए प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव करने के लिए आम चुनाव होंगे.

एचएलसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 29 मई, 2024 को दक्षिण अफ्रीका में एक नई नेशनल असेंबली के साथ-साथ प्रत्येक प्रांत के लिए प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव करने के लिए आम चुनाव होंगे. प्रांतीय चुनावों के दौरान, पार्टियां स्वतंत्र चुनाव आयोग (आईईसी) को उम्मीदवारों की एक सूची प्रदान करती हैं, जो उसके अनुसार सीटें वितरित करता है। नेशनल असेंबली में 400 सीटें हैं, जबकि प्रत्येक प्रांतीय विधानमंडल में सीटों की संख्या जनसंख्या के आकार के आधार पर भिन्न होती है. नगर परिषद चुनाव एक मिश्रित-सदस्यीय प्रणाली का उपयोग करते हैं जो पार्टी सूची चयन के साथ क्षेत्रों में मतदान को जोड़ती है. यह सभी दलों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है, जिसके परिणामस्वरूप एक विविध विधायी निकाय बनता है.

अब आइए स्वीडन पर आते हैं
स्वीडन आनुपातिक चुनावी प्रणाली का पालन करता है, जिसका अर्थ है कि राजनीतिक दलों को निर्वाचित विधानसभा में कई सीटें सौंपी जाती है. वोटों के उनके हिस्से पर रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके पास एक ऐसी प्रणाली है जहां संसद (रिक्सडैग), काउंटी परिषदों और नगर परिषदों के लिए चुनाव एक ही समय में होते हैं. ये चुनाव हर चार साल में सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं जबकि नगरपालिका विधानसभाओं के चुनाव हर पांच साल में एक बार सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं.

मूल रूप से, उच्चतम स्तर पर, रिक्सडैग के सभी 349 सदस्य आम चुनावों में चुने जाते हैं। 20 काउंटी परिषदों (स्वीडिश: लैंडस्टिंग) और 290 नगरपालिका विधानसभाओं (कोमुनफुलमैक्टिज) के चुनाव सभी लगभग एक ही चुनावी प्रणाली का उपयोग करते हुए सितंबर में दूसरे रविवार को विधायी चुनावों के साथ-साथ आयोजित किए जाते हैं. यह व्यवस्था 2014 से लागू हुई. 2010 तक इन्हें सितंबर के तीसरे रविवार को आयोजित किया जाता था. स्वीडन में यूरोपीय संसद के लिए भी चुनाव होते हैं, जो स्वीडिश घरेलू चुनावों के विपरीत, हर पांच साल में जून में आयोजित किए जाते हैं, हालांकि ये भी रविवार को आयोजित किए जाते हैं और लगभग समान चुनावी प्रणाली का उपयोग करते हैं. पिछला स्वीडिश आम चुनाव 11 सितंबर, 2022 को हुआ था. यूरोपीय संसद के लिए आखिरी स्वीडिश चुनाव 26 मई, 2019 को हुआ था.

एचएलसी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने वाला तीसरा देश बेल्जियम है
रिपोर्ट में बताया गया है कि बेल्जियम में, कोई भी पांच अलग-अलग प्रकार के चुनावों में मतदान कर सकता है यूरोपीय चुनाव, यूरोपीय संसद के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए संघीय संसद के लिए संघीय चुनाव, संघीय क्षेत्रों के विधायी निकायों के लिए क्षेत्रीय चुनाव, यानी, फ्लेमिश संसद, वाल्लून संसद, ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र की संसद, जर्मन भाषी समुदाय की संसद, प्रांतीय चुनाव, प्रांतीय परिषदों के लिए और नगर पालिका परिषदों के लिए नगर निगम चुनाव रिपोर्ट में कहा गया है कि संघीय संसद के चुनाव आम तौर पर हर पांच साल में होते हैं, जो यूरोपीय संघ (और परिणामस्वरूप क्षेत्रीय) चुनावों के साथ मेल खाते हैं. बेल्जियम में 1999 और 2014 में एक साथ संघीय और क्षेत्रीय चुनावों के दो उदाहरण हुए हैं.

गौरतलब है कि फेडरल पब्लिक सर्विस इंटीरियर (एफपीएस इंटीरियर) बेल्जियम में संघीय, क्षेत्रीय और यूरोपीय चुनावों के आयोजन और देखरेख के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसी है. एफपीएस इंटीरियर प्रांतीय और नगरपालिका अधिकारियों के साथ समन्वय में काम करता है. चुनाव के दिन 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी बेल्जियम नागरिक मतदान करने के पात्र हैं. 18 से 65 वर्ष की आयु के नागरिकों के लिए मतदान अनिवार्य है, अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है. जर्मनी एक अन्य देश है जिसे एचएलसी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने में सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने पर प्रकाश डाला गया है.

रिपोर्ट में जर्मनी को लेकर क्या कहा गया?
रिपोर्ट में कहा गया है कि जर्मनी में प्रचलित प्रणाली यह है कि बुंडेस्टाग (यानी निचला सदन), लैंडटैग (राज्य विधानसभाएं) और स्थानीय चुनाव एक साथ होते हैं. वे आनुपातिक प्रतिनिधित्व का पालन करते हैं और केवल अविश्वास मत से चांसलर को नहीं हटा सकते. 'रचनात्मक अविश्वास मत' चांसलर को हटाने पर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि विरोधियों को न केवल उनके शासन से असहमत होना चाहिए बल्कि किसी प्रतिस्थापन पर भी सहमत होना चाहिए. जर्मनी में चुनाव हमेशा रविवार को होते हैं. आवेदन पर मेल वोट संभव हैं.

जर्मन दो वोटों से अपने संसद सदस्यों का चुनाव करते हैं। पहला वोट प्रत्यक्ष उम्मीदवार के लिए होता है, जिसे अपने चुनावी जिले में बहुलता वोट प्राप्त करना आवश्यक होता है. दूसरे वोट का उपयोग प्रत्येक राज्य में संबंधित पार्टी कॉकस द्वारा स्थापित पार्टी सूची का चुनाव करने के लिए किया जाता है. फिर, बुंडेस्टाग में पहले वोट पर प्रत्येक चुनावी जिले का प्रतिनिधित्व करने वाली सीटें और दूसरे वोट के आधार पर आनुपातिकता बनाए रखने के लिए आवंटित सीटें शामिल होती हैं. सामान्य प्रथा यह है कि प्रत्यक्ष उम्मीदवारों को भी चुनावी सूची में उच्च रैंकिंग पर रखा जाता है.

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Last Updated : Mar 15, 2024, 12:07 PM IST
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