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ज्ञानवापी मामले में आज इन दो याचिकाओं पर कोर्ट करेगी सुनवाई

ज्ञानवापी मामले में कोर्ट आज दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. चलिए जानते हैं इन मामलों के बारे में.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 7, 2024, 7:01 AM IST

वाराणसी: सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक प्रशांत सिंह की कोर्ट में ज्ञानवापी के पुराने मूल वाद में वादी मृतक हरिहर पाण्डेय के वाद में तीन पुत्रियों ने उतराधिकार के रूप में इस वाद में वादी बनाने की गुहार लगाई है. इस मामले में पहले ही सात मार्च यानी आज सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित है. गुरुवार इस अर्जी पर सुनवाई होगी. इसके अलावा व्यास जी के तहख़ाने में मरम्मत करने और छत पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का प्रवेश रोकने की एप्लिकेशन पर भी आज सुनवाई होगी.


वर्ष 1991 वाले वाद के वादी मृतक हरिहर पाण्डेय की विवाहिता तीन पुत्रियां मानिकुंतला तिवारी, नीलिमा मिश्र, रेनू पांडेय ने अपने अधिवक्ता अरुण तिवारी के माध्यम से कोर्ट में अर्जी दी गई है. इस मामले के वादी हरिहर पांडेय के मृत्यु के बाद इस मुकदमे संचालित करने हेतु वरीसान के रूप में वादी बनाए जाने की अनुमति देने की गुहार लगाई है. इस मामले में मृतक हरिहर के पुत्रों को पक्षकार बनाने सबंधित अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है और वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से दाखिल ज्ञानवापी परिसर के सम्पूर्ण सर्वे की अर्जी पर सुनवाई होने के लिए तिथि नियत की गई थी.

वहीं, सिविल जज सीनियर डिविजन अश्वनी कुमार की कोर्ट में गुरुवार को ज्ञानवापी प्रकरण में एक और मामले को सुनवाई होनी है. इस मामले बुधवार को एक अर्जी दी गई है कि व्यास जी के तहखाने के छत पर मुस्लिमों को इकट्ठा होने से रोका जाए. इस अर्जी पर सबंधित तिथि को सुनने का आदेश दिया है. प्रकरण के अनुसार नंदी जी महाराज विराजमान व लखनऊ के जन उदघोष सेवा संस्था के सदस्य कानपुर निवासिनी आकांक्षा तिवारी , लखनऊ निवासी दीपक प्रकाश शुक्ला, अमित कुमार, सुविद प्रवीण ने अपने अधिवक्ता राजेंद्र मोहन तिवारी, सुभाष चंद्र शर्मा के माध्यम से कोर्ट में वाद दाखिल किया गया है.

वाद पत्र में कहा गया मुस्लिम आक्रांताओं द्धारा मंदिर के स्वरूप को तोड़कर मस्जिद का गुम्बद बनाया गया है जो की उसे हटाया जाए और विश्वनाथ मंदिर को सौंपते हुए मंदिर के रूप दिया जाए. नंदी जी महाराज अपने स्वामी भगवान के इंतजार में प्रतीक्षारत हैं उनको मिलाया जाए. साथ ही उक्त विवादित परिसर में नमाज करने से रोका जाए.

ये भी पढ़ेंःइस महाशिवरात्रि पर 72 साल बाद बन रहे कई योग, भक्तों पर बरसेगी शिव की कृपा, जानिए पूजा मुहूर्त

वाराणसी: सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक प्रशांत सिंह की कोर्ट में ज्ञानवापी के पुराने मूल वाद में वादी मृतक हरिहर पाण्डेय के वाद में तीन पुत्रियों ने उतराधिकार के रूप में इस वाद में वादी बनाने की गुहार लगाई है. इस मामले में पहले ही सात मार्च यानी आज सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित है. गुरुवार इस अर्जी पर सुनवाई होगी. इसके अलावा व्यास जी के तहख़ाने में मरम्मत करने और छत पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का प्रवेश रोकने की एप्लिकेशन पर भी आज सुनवाई होगी.


वर्ष 1991 वाले वाद के वादी मृतक हरिहर पाण्डेय की विवाहिता तीन पुत्रियां मानिकुंतला तिवारी, नीलिमा मिश्र, रेनू पांडेय ने अपने अधिवक्ता अरुण तिवारी के माध्यम से कोर्ट में अर्जी दी गई है. इस मामले के वादी हरिहर पांडेय के मृत्यु के बाद इस मुकदमे संचालित करने हेतु वरीसान के रूप में वादी बनाए जाने की अनुमति देने की गुहार लगाई है. इस मामले में मृतक हरिहर के पुत्रों को पक्षकार बनाने सबंधित अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है और वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से दाखिल ज्ञानवापी परिसर के सम्पूर्ण सर्वे की अर्जी पर सुनवाई होने के लिए तिथि नियत की गई थी.

वहीं, सिविल जज सीनियर डिविजन अश्वनी कुमार की कोर्ट में गुरुवार को ज्ञानवापी प्रकरण में एक और मामले को सुनवाई होनी है. इस मामले बुधवार को एक अर्जी दी गई है कि व्यास जी के तहखाने के छत पर मुस्लिमों को इकट्ठा होने से रोका जाए. इस अर्जी पर सबंधित तिथि को सुनने का आदेश दिया है. प्रकरण के अनुसार नंदी जी महाराज विराजमान व लखनऊ के जन उदघोष सेवा संस्था के सदस्य कानपुर निवासिनी आकांक्षा तिवारी , लखनऊ निवासी दीपक प्रकाश शुक्ला, अमित कुमार, सुविद प्रवीण ने अपने अधिवक्ता राजेंद्र मोहन तिवारी, सुभाष चंद्र शर्मा के माध्यम से कोर्ट में वाद दाखिल किया गया है.

वाद पत्र में कहा गया मुस्लिम आक्रांताओं द्धारा मंदिर के स्वरूप को तोड़कर मस्जिद का गुम्बद बनाया गया है जो की उसे हटाया जाए और विश्वनाथ मंदिर को सौंपते हुए मंदिर के रूप दिया जाए. नंदी जी महाराज अपने स्वामी भगवान के इंतजार में प्रतीक्षारत हैं उनको मिलाया जाए. साथ ही उक्त विवादित परिसर में नमाज करने से रोका जाए.

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