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पूर्व स्पेशल DGP राजेश दास को कोर्ट से राहत, मेडिकल ग्राउंड पर मिली जमानत,जानें पूरा मामला - Former Special DGP Released on Bail

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 24, 2024, 9:25 PM IST

चेन्नई पुलिस ने शुक्रवार को पूर्व स्पेशल डीजीपी राजेश दास को गिरफ्तार कर लिया था. बाद में कोर्ट ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर रिहा कर दिया. पूर्व डीजीपी की पत्नी ने उन पर घर में उपद्रव करने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पुलिस से की थी.

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पूर्व स्पेशल DGP राजेश दास (Etv Bharat)

चेन्नई: तमिलनाडु के पूर्व स्पेशल डीजीपी राजेश दास को तिरुपरूर कोर्ट ने उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए जमानत पर रिहा कर दिया. बता दें कि, राजेश दास की पत्नी बीला वेकटेशन ने उनके खिलाफ घर में घुसकर उपद्रव करने की शिकायत पुलिस से की थी. जिसके बाद पुलिस ने पूर्व स्पेशल डीजीपी को गिरफ्तार कर उनसे 4 घंटे तक पूछताछ की थी.

राजेश दास की पत्नी बीला वेंकटेशन जो तमिलनाडु ऊर्जा विभाग की सचिव हैं, ने अपने पूर्व डीजीपी पति पर आरोप लगाया था कि, 21 मई को उन्होंने (राजेश दास) ने उनके घर में घुसकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी और गार्ड के साथ मारपीट की. बीला चेन्नई के केलंबक्कम के बगल में थाईयूर इलाके में एक फार्म बंगले में रह रही हैं. केलंबक्कम पुलिस ने शिकायत के आधार पर राजेश दास को घर में घुसकर उपद्रव करने, जान से मारने की धमकी देने समेत पांच धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और आज उसे गिरफ्तार कर थाने ले आई और चार घंटे तक गहन पूछताछ की.

चार घंटे की पूछताछ के बाद राजेश दास ने पुलिस को सीने में दर्द की शिकायत की. जिसके बाद राजेश दास का क्लिनिकल ट्रायल किया गया. जांच के बाद पुलिस ने राजेश दास को तिरुपुरूर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में जज ने उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए उन्हे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. इससे पहले, पूर्व डीजीपी राजेश दास ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि बीला वेंकटेशन ने उनसे पूछे बिना अपने घर का बिजली कनेक्शन काटने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था. कोर्ट इसकी जांच कर रहा है. यह भी पता चला है कि बीला वेंकटेशन अभी भी अपने पति राजेश दास के खिलाफ तलाक का मुकदमा दायर कर रही हैं.

बता दें कि, विलुप्पुरम जिला अदालत ने एक महिला आईपीएस अधिकारी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पूर्व स्पेशल डीजीपी राजेश दास को तीन साल जेल की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में राजेश दास की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था.

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