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दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले के चार दोषियों की सजा निलंबित की

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 12, 2024, 3:16 PM IST

Updated : Feb 12, 2024, 6:18 PM IST

Soumya Viswanathan murder case: दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में चार दोषियों की सजा को निलंबित कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि चार दोषी पहले ही 14 साल जेल में रह चुके हैं.

सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस
सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के चार दोषियों की सजा निलंबित कर दी है. कोर्ट ने कहा कि सजा को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर फैसला होने तक सजा निलंबित रहेगी. जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने जिन दोषियों की सजा को निलंबित किया है उनमें रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि चारों दोषी करीब 14 वर्षों से जेल में बंद हैं, ऐसे में इनकी सजा निलंबित की जाती है.

बता दें कि 25 नवंबर 2023 को साकेत कोर्ट ने सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले के चार दोषियों को उम्रकैद और एक दोषी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मालिक और अजय कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. साथ ही कोर्ट ने चारों पर हत्या के लिए 25 हजार रुपये और मकोका के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. इसके आलावा कोर्ट ने अजय सेठी को तीन साल की कैद की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

साकेत कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक को टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या का दोषी पाया था. कोर्ट ने इन चारों आरोपियों को मकोका की धारा 3(1)(i) का भी दोषी पाया था. इस मामले के चौथे आरोपी अजय सेठी को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और मकोका की धारा 3(2) और 3(5) के तहत दोषी पाया था.

बता दें कि सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर 2008 की रात में अपने दफ्तर से लौटते वक्त नेल्सन मंडेला रोड पर कर दी गई थी. पुलिस के मुताबिक, हत्या का मकसद लूटपाट था. वहीं, रवि कपूर और अमित शुक्ला 2009 में आईटी एक्जीक्यूटिव जिगिषा घोष मर्डर केस में दोषी करार दिया गया था.

Last Updated : Feb 12, 2024, 6:18 PM IST
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